परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अन्दर निर्वाचन व्यय के लेखा की प्रतिलिपि दाखिल करें

परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अन्दर निर्वाचन व्यय के लेखा की प्रतिलिपि दाखिल करें

गाजीपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी के.बालाजी ने लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 75 के समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधि. 1951 की धारा 77(1) के अनुसार लोक सभा या राज्य सभा, विधान सभा के प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए उनके नामांकन की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख (जिसमें दोनो ही तिथियों सम्मिलित हो) के मध्य उनके द्वारा या उनके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा उपगत या प्राधिकृत किए गए सभी व्ययो का पृथक एवं सही लेखा रखना अनिवार्य है।

लोक प्रतिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार निर्वाचन पड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचनों के परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अन्दर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपने निर्वाचन व्ययों के लेखे की सही प्रतिलिपि दाखिल करनी होती है। भारत निर्वाचन आयोग के व्यय अनुवीक्षण पर निर्गत निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थियो के निर्वाचन व्यय लेखा अन्तिम रूप से दर्ज (जमा) करने की तिथि 22 जून 2019 निर्धारित है। अन्तिम लेखा दर्ज करने की प्रक्रिया में समस्त अभ्यर्थियों/निर्वाचन अभिकर्ताओं का एक दिवसीय फेसिलिटेशन कार्यक्रम (प्रशिक्षण) 15 जून को सुबह 10 बजे रायफल क्लब गाजीपुर मे आयोजित किया गया है। अन्तिम लेखा दर्ज/जमा कराने के पूर्व किसी भी प्रकार की विसंगती के निवारण हेतु लेंखा समाधान बैठक 18 जून को सुबह 10 बजे रायफल क्लब गाजीपुर में आयोजित है। उन्होने समस्त अभ्यर्थियों को यह सूचित किया है कि निर्वाचन व्यय का अन्तिम लेखा अधोहस्ताक्षरी एवं व्यय लेखा प्रेक्षक की समीक्षा के निमित्त 22 जून के पूर्व या तक जिला निर्वाचन कार्यालय, गाजीपुर में अनिवार्यतः जमा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर ले।