जमानियां। क्षेत्र के बरूईन गांव निवासी श्रीनिवास राम की ओर से ग्राम प्रधान बनारसी राम के विरूद्ध शासकीय धन का दुरुपयोग करते हुए गबन करने का आरोप लगाते हुए उच्चय न्यायालय में दाखिल की गयी याचिका पर जारी हुए आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी के; बालाजी की ओर से कराये गये जांच में ग्राम प्रधान के विरूद्ध गबन के आरोप की पुष्टी हुई है। जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन सचिवों के खिलाफ कारण बताओं नोटिस जारी किया।
गौरतलब है कि बरूईन ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यो की जांच जिला भूमि संरक्षण अधिकारी एवं सहायक अभियंता देवकली पंप नहर खंड द्वीतिय को सौंपा गया था। जांच के दौरान ग्राम सभा के कार्यवाही पंजीका में एवं खुली बैठक की कार्यवाही पंजीका में कई अनियमित्ताये पायी गयी। वही पंचायत भवन के मरम्मत कार्य, नाली निर्माण और स्ट्रीट लाईट लगाने के मद में खर्च की गयी रकम में गडबडी किये जाने का मामला सामने आया है। जिसमें निर्माण कार्यो में 15654 रूपये, स्ट्रील लाईट के मद में 5 लाख रूपये की अनियमित्ता किया गया है। इस अनियमित्ता को देखते हुए ग्राम प्रधान बनारसी राम तथा तत्काली सचिवों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 95(1)जी के तहत कार्यवाही शुरू की गयी है। इसी क्रम में बीते 27 अप्रैल को जिलाधिकारी के बाला जी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। स्पष्टीकरण मिलते ही अग्रीम कार्यवाही शुरू हो जाएगी। एडीओं पंचायत प्रेम प्रकाश दूबे ने बताया कि प्राप्त नोटिस का तामिला चुनाव से पूर्व करा दिया गया है। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी हरी नरायन ने बताया कि इस मामले में कारण बताओं नोटिस जारी हो चुका है। ग्राम प्रधान बनारसी राम एवं तत्कालीन सचिवों की ओर से जैसे ही स्पष्टीकरण प्राप्त होगा। अग्रीम कार्यवाही के लिए उसे उच्चाधिकारियों के यहां भेजा जाएगा।