गाजीपुर।जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना के अन्तर्गत दुकान निर्माण/क्रय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप मे रू0 20000.00 की धानराशि स्वीेकृत की जाती है, जिसमे रू0 15000.00 की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण व्याज की दर पर ऋण के रूप मे तथा रू0 5000.00 की धनराशि अनुदान के रूप मे दी जाती है।
दुकान संचालन हेतु दुकान न्यूनतम पांच वर्ष के लिए किराये पर लिए जाने हेतु एवं खोखा/गुमटी/हाथ ठेला क्रय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप मे रू0 10000.00 की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसमे रू0 7500.00 की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण व्याज की दर पर ऋण के रूप मे तथा रू0 2500.00 की धनराशि अनुदान के रूप मे प्रदान की जाती है। पात्रता मे ऐसे दिव्यांग जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक की दिव्यांगता से प्रभावित हो एवं उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो। जिनकी वार्षिक आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हो। जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक, किन्तु 60 वर्ष से अधिक न हो। जो किसी आपराधिक अथवा आर्थिक मामलो मे सजा न पाए हो तथा जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हो । जिनके पास दुकान निर्माण हेतु स्वयं की 110 वर्ग फिट भूमि हो या अपने संस्त्रोतो से उक्त क्षेत्रफल की भूमि खरीदने/लेेने मे समर्थ हो। अथवा स्थानीय निकाय /उ0प्र0
आवास विकास परिषद/विकास प्राधिकरण/प्राइवेट विल्डर्स तथा एजेन्सी से निर्मित दुकान क्रय हेतु किन्तु का क्रय किसी परिवारजन के नाम से अनुमन्य नही होगा। अथवा जिनके द्वारा कम से कम पांच वर्ष की अवधि का किरायेदारी का पट्टा कराया जाए उन्हे उपलव्ध दुकान संचालन हेतु (किराया एवं कार्यशील पूॅजी) अथवा जिनके द्वारा गारण्टी/बन्धक उपलव्ध कराया जाये उन्हे खोखा/गुमटी/हाथठेला के क्रय एवं कार्यशील पूंजी हेतु। दिव्यांग पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांगजन दुकान निर्माण/दुकान संचालन हेतु 15 जून 2019 के बाद आनलाईन http//divyangjandukan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते है। आनलाइन फार्म भरते समय आवेदक को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला नवीनतम फोटो, आयु प्रमाण पत्र जिसमे जन्म तिथि का अंकन हो, सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक मे संचालित खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर आवेदन पत्र के साथ आन लाईन उपरोक्त वेबसाईट पर अपलोेड करना अनिवार्य है।