महामारी से बचाव हेतु जन सामान्य की सुरक्षा के दृष्टिगत दिये गये निर्देश

महामारी से बचाव हेतु जन सामान्य की सुरक्षा के दृष्टिगत दिये गये निर्देश

गाजीपुर। वर्तमान समय में नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण
महामारी से बचाव हेतु जन सामान्य की सुरक्षा के दृष्टिगत तथा इस हेतु आदेश अन्तर्गत महामारी अधिनियम 1897की धारा-2 के अन्तर्गत जारी उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग-5 द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजेश कुमार सिंह अपर जिला मजिस्ट्रेट
गाजीपुर द्वारा जनपद गाजीपुर के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू किया गया है।

जिसमें जनपद के समस्त सरकारी एवं निजि स्वीमिंग पुल, निजि एवं सार्वजनिक जीम, क्लब, व स्टेडिय में जीम, समस्त सिनेमाहाल, मल्टी प्लेश हाल, समस्त प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा संस्थान एवं निजी शिक्षण संस्थान सरकारी एवं निजी कोचिंग संस्थान व पुस्तकालय 03.05.2020 तक बन्द रहेंगे। स्टेडियम, स्पोटर्स काम्पलेक्श व क्लब में किसी भी ऐसे खेल कार्यक्रम का आयोजन नही किया जायेगा। जिसमें 50 से अधिक व्यक्ति प्रतिभाग करेंगे। उन्होने ने बताया कि जनपद के समस्त होटल, मैरेज लान, पेईग गेस्ट हाउस, में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने हेतु प्रतिबिन्धत किया गया है। अत्यन्त आवश्यक कार्यक्रम जिसमें 20 से अधिक व्यक्तिओ के प्रतिभाग करने की सम्भावना हो उसकी अनुमति पर क्षेत्रिय मजिस्ट्रेेेट से प्राप्त करके ऐसे आयोजन किये जा सकेगे, परन्तु कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों की सूची 03 दिन पूर्व ही क्षेत्रीय मजिस्ट्रेेेट को देगा होगा। प्रत्येक होटल लाज, गेस्ट हाउस, पेईगंगेट भवन एवं कोई भी निजी भवन का स्वामी जिसमें कोई भी विदेशी नागरिक 03.05.2020 तक रूकता है या जो वर्तमान में रूका हुआ है। तो उसका नाम पता देश का नाम पासपोर्ट नम्बर एवं मोबाईल नम्बर आदि का पूर्ण विवरण सम्बन्धित थाने तथा एफआरआरओ कार्यालय में उसी दिन उपलब्ध करायेगा जिस दिन कोई भी विदेशी नागरिक रहना शुरू करता है।16.04.2020 तक जिन भी उपरोक्त भवन/ परिसर स्वामियों के द्वारा यह जानकारी नही दी गयी है उनके द्वारा 17.04.2020 को दोपहर 12ः00 बजे तक उपरोक्त स्थानों पर यह सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। उन्होने ने बताया कि जितना उनकी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के खरीदने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। सभी होटल लॉज/पोईग गेस्ट हाउस व टूर आपरेटर उसकी सूचना अनिवार्यता विदेशी नागरिकों को देंगे, जो नागरिक उनकी सेवा का प्रयोग कर रहे है, 03.05.2020 तक कोई भी व्यक्ति भीड़-भाड़ वाले ऐसे स्थानों यथा-अस्पताल, न्यायालय, सरकारी कार्यालय, पोस्ट आफिस, बैक, इंश्योरेंस, निजी कम्पनी के कार्यालय, दुकान आदि स्थलों पर तब तक नहीं जायेगा, जब तक उसको स्वय यहां जाने की आवश्यकता न हो, अपने कार्य से इन स्थलों पर जाने वाले व्यक्ति अपने साथ किसी भी अन्य व्यक्ति को वहां नहीं लेकर जायेंगे, जिसकी वहां अत्यन्त आवश्यकता न हो। इन स्थलों के स्वामियों द्वारा भी अपने माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाये कि आवश्यकता ग्राहक/व्यक्ति के अलावा गैस वांछित व्यक्ति इनके साथ परिसरों में प्रवेश न करें। जनपद के समस्त मॉल, शो-रूम, दुकान, प्राइवेट हास्पिटल, होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, पेईग गेस्ट आवास अपने-अपने परिसर को हर 06 घण्टे में एक प्रतिशत सोडियम हापोक्लोरेट सोलूसन से स्प्रे करे एवं उनके सीट, गेट, हत्थे, दरवाजे, खिड़किया आदि साफ करके उन्हें डिसिफेन्ट किया जायेगा, तथा हर 03 घण्टे में जन-सामान्य में आते है यथा -लिफ्ट के बटन, रेलिंग, रेंलिंग की दीवारें, सामान्य एवं इलेक्ट्रिक सीढ़िया एवं इसकी रेलिंग, टायलेट/बाथरूम व इसके दरवाजे, हैण्टल, काउन्टर, टायलेट/बाथरूम के सीट्स, वॉशवेशिन, शीशे आदि इसके साथ ही प्रत्येक 06 घण्टे में सोडियम हापोक्लोरेट सोलूसन से फर्श पर पोछा लगवाना सुनिश्चित करेंगे।
भारत सरकार के द्वारा विभिन्न एडवाइजरी के माध्यम से निर्देशित देशों से जो गाजीपुर के नागरिक गाजीपुर आ रहे हैं व जिन्हे होम क्यूरोटाइन करने का आदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया गया है, वे 14 दिन तक लगातार अपने आवास
में ही रहेंगे। किसी भी दशा में आवास से बाहर सार्वजनिक स्थल पर नहीं निकलेंगे। घर के सदस्य भी इन्हें अलग कमरे में यथासंभव अलग बाथरूम/टायलेट आदि की व्यवस्था उनको 14 दिन तक देंगे तथा कोई भी घर का सदस्य भी उनके
निजी दायरे में नहीं जायेगा। समय-समय पर जब भी चिकित्सकों की टीम इनका परीक्षण करेंगे, तो उसमें सहयोग करायेगा। 03.05.2020 तक जनपद के समस्त निजी चिकित्सालयों एवं नर्सिग होम्स के द्वारा जनपद के स्वास्थ्य
विभाग को सहयोग दिया जायेगा तथा मुख्य चिकित्साधिकारी गाजीपुर द्वारा आवश्यकतानुसार आदि कुछ वार्ड/बेड/ वेन्टिलेटर /आईसीयू रिजर्व करने का आदेश
दिया जाता है तो उन्हें दिये गये निर्देशों के अनुसार रिजर्व रखा जायेगा। आवश्यकतानुसार इस कार्य में इन निजी चिकित्सालायों के चिकित्सकों द्वारा सहयोग किया जायेगा। केस-टू-केस बेसिस पर इनका अधिग्रहण आदेश भी भविष्य मे जारी किया जा सकता है। 3 मई, 2020 तक जनपद में प्रत्येक दुकान, मॉल, रेस्टोरेन्ट अपने परिसर में न्यूनतम एक एवं परिसर के साईज के अनुसार कोरोना वायरस रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किये गये पोस्टर अथवा इसकी फोटोकापी ऐसे स्थानों पर चिपकायेंगे जहा जनता इनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके। कोई भी दवा व्यवसायी, केमिस्ट अथवा दुकानदार हाथ धोने के साबुन हैण्डवॉश, साबुन सेनेटाइजर व प्रत्येक प्रकार के मास्क प्रिन्ट एमआरपी से ज्यादा मूल्य पर नहीं बेचेगा, दवा व्यवसायी केमिस्ट अथवा दुकानदार एन0-95 के मास्क, पीपीई (मेडिकल बॉडी सूट), प्रोटेक्टिव रबर हैण्ड, ग्लोव, मेडिकल व पैरामेडिकल आवश्यकताओं वाले संस्थानों/चिकित्सालयों के अलावा जन-सामान्य को नहीं बेचेगा। सोशल मिडिया पर बिना प्रमाण के कोई भी अफॅवाह फैलाने वाला मैसेज किसी भी व्यक्ति द्वारा नही फैलाया जायेगा व न ही अधिकारियों द्वारा सरकार के नाम से अलग से किसी प्रकार का मैसेज बनाकर प्रसारित किया जायेगा। उक्त समस्त बन्दी आदेशों की तिथियों में यदि भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बन्दी आदेश बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है, तो आये बढ़ी हुई बन्दी आदेश की तिथि ही लागू होगी। यह आदेश जनपद-गाजीपुर के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में 16.04.2020 से प्रभावी किया जाता है। आदेश में वर्णित प्रतिबन्धों की अवहेलना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डीय अपराध होगा।