कोरोना वायरस महामारी के दृष्टिगत जनपद में धारा 144 लागू

जमानियां समाचार

गाजीपुर। कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश के क्रम में मैं राजेश कुमार सिंह, अपर जिला मजिस्ट्रेट, (वि/रा) गाजीपुर आपदा प्रबन्धन अधिनियम -2005 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों तथा द0प्र0स0 की धारा-144 के अन्तर्गत सम्पूर्ण जनपद में निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ निषेधाज्ञा पारित करता हूॅ, जो 31.07.2020 तक लागू रहेगी।

किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगे और न ही गैर कानूनी सभा करेंगे तथा न ही ऐसे स्थान पर प्रदर्शन व अनशन आदि का आयोजन करेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे सम्प्रदाय के धार्मिक स्थल के समीप ऐसी कोई गतिविधि जारी नहीं रखेगा, जिससे किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे और शान्ति व्यवस्था प्रभावित हो। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, विस्फोटक पदार्थ, तेजाब या लाठी एवं बल्लम आदि और आक्रमण होने वाले अस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न कोई ऐसा अस्त्र, किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र करेगा और न प्रदर्शित करेगा। ऐसे वृद्ध अथवा अपंग जो बिना छड़ी / लाठी के नहीं चल सकते है तथा जो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी आदि पर तैनात होंगे, वे इस प्रतिबन्ध से मुक्त होंगे। जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों (कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर) में राजकीय निधियों से निर्माण कार्य/ रोजगार सृजन/गरीबी उन्मूलन की योजनाओं का कार्य इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि निर्माण साईट पर मास्क का शत-प्रतिशत उपयोग, सेनिटाईजर की उपलब्धता तथा श्रमिकों के मध्य न्यूनतम 02 गज की दूरी का पालन किया जायेगा। हाईवे, सड़क, रेल, सिंचाई, बाढ़ की रोकथाम और ऊर्जा से सम्बन्धित ऐसे कार्य जो नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र से बाहर है, इस शर्त के साथ अनुमन्य होंगे कि साईट पर श्रमिकों के मध्य न्यूनतम 02 गज की दूरी बनायी जाए, मास्क का उपयोग हो व सोशल डिस्टेन्सिंग के नियमों का अनुपालन हो। जनपद के समस्त घोषित कन्टेनमेंट जोन/हाट स्पाट एरिया/रेड जोन में सभी प्रकार के प्रतिष्ठान (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) पूर्णतया बन्द रहेंगे। नगर पालिका/नगर पंचायतों में कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री से सम्बन्घित दुकानें जैसे किराने की दुकान, (मिल्क व फूूड), दवा की दुकान, पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, बैंक शाखायें, ए0टी0एम0 व ग्राहक सेवा केन्द्र, राशन की दुकान, गेहूॅ क्रय केन्द्र, व कृषि इनपुट (कृषि निवेश, खाद्य, बीज, कृषि रक्षा, रसायन, एवं कृषि उपकरण) की दुकानें प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ रहेगी कि फेस मास्क/फेस कवर व सोशल डिस्टेन्स का अनुपालन कड़ाई के साथ हों। कन्टेनमेंट जोन में आबकारी की दुकानें पूर्णतया बन्द रहेगी। शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कन्टेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर आबकारी विभाग के मात्र एकल दुकानों को प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि दुकानों पर बिक्री के समय फेस मास्क/फेस कवर व सोशल डिस्टेंसिग का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। किसी भी दशा में 05 से अधिक ग्राहक उपस्थित नहीं होंगे तथा ग्राहकों के मध्य 02 गज की दूरी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जायेगी। फुटकर विक्रेताओं एवं ग्राहकों के लिए फेस-मास्क या फेस-कवर अनिवार्य होगा। ऐसा न होने की दशा में विधिक कार्यवाही की
जायेगी। फुटकर मदिरा दुकान एवं इसके आस-पास अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर मदिरा पान निषिद्ध होगा। देशी मदिरा की फुटकर दुकानों एवं माडल शाप पर मदिरा पान की सुविधा नहीं होगी तथा इससे सम्बन्धित दुकान के अंदर की खान पान की कैण्टीन बन्द रहेंगी। समस्त कार्यालय, कारखानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा परिसर के सभी क्षेत्रों को पयोगकर्ता हेतु हानिरहित कीटाणुनाशक का उपयोग करके पूर्ण रूप से विसंक्रमित किए बिना उपयोग वर्जित
रहेगा। परिसर में कीटाणुनाशक स्प्रे द्वारा विसंक्रमित किए बिना सभी प्रकार के वाहन एवं मशीनरी का प्रयोग वर्जित होगा। इसी प्रकार बिना थर्मल स्कैनिंग के कार्यस्थल पर प्रवेश वर्जित रहेगा। परिसर में गुटखा, तम्बाकू के प्रयोग तथा सार्वजनिक स्थान पर थूकना पर प्रत्येक दशा में पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। उक्त का उल्लंघन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26(2) (प्ट) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। इस सम्बन्ध में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद नियंत्रण अधिनियम (कोटपा) 2003 में निहित निर्देशों/प्राविधानों एवं शासन के अद्यतन आदेशों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। प्रत्येक कार्यस्थल पर क्षेत्र में कोविड-19 के रेागियों के उपचार हेतु अधिकृत चिकित्सालयों की सूची अनिवार्य रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को संचालन से पूर्व अधिकतम 25 कर्मियों की सीमा के अधीन अपने कुल कर्मचारियों के रैण्डम आधार पर कम से कम 05 प्रतिशत कर्मियों का आर.टी.-पी.सी.आर. विधि से परीक्षण कराना अनिवार्य होगा। उसके बाद प्रत्येक 15 दिनों पर 05 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10 कार्मिकों का परीक्षण किया जाना आवश्यक होगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आर्थिक-औद्योगिक गतिविधियों के प्रारम्भ होने के पश्चात प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। टेस्टिंग की रिपोर्ट यथाशीघ्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दी जायेगी। जनपद में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कन्टेनमेंट जोन के बाहर अनुमति होगी, लेकिन औद्योगिक इकाईयों को थर्मल-स्कैनिंग, सेनेटाइजेशन, फेस-मास्क व फेस-कवर के प्रयोग व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर भी उपरोक्त सावधानी बरती जायेगी। उद्योगों में रात्रि-शिफ्ट की अनुमति भी इन्हीं शर्तों के साथ होगी, किन्तु रात्रि शिफ्ट हेतु स्टाफ के लिए सुरक्षित परिवहन का साधन सम्बन्धित औद्योगिक इकाई द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। टैक्सी/मैक्सी-कैब सर्विस/थ्री-व्हीलर, आटो/ई-रिक्शा को चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी/यात्री बैठाये जायेंगे।
वाहनों में समस्त यात्रियों को फेस-मास्क/ फेस-कवर पहनना अनिवार्य होगा। वाहनों में सेनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में रखना आवश्यक होगा। इसी प्रकार की व्यवस्था निजी कारों के संचालन में भी लागू होगी। दो पहिया वाहनों को भी निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही चलने की अनुमति होगी, दो पहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। सुपर मार्केट आदि खोलने की अनुमति होगी, लेकिन अन्य दुकानों के अनुसार उन पर भी सोशल डिस्टेन्सिंग, मास्क, ग्लब्स एवं सेनिटाइजेशन की शर्तें यथावत लागू रहेंगी। सब्जी मण्डी के सम्बन्ध में मुख्य मण्डी सुबह 04.00 बजे से 07.00 बजे तक खुलेंगी। सब्जी मण्डी का रिटेल वितरण सुबह 06.00 बजे से 09.00 बजे तक होगा एवं फल/सब्जी-मण्डियों
को बड़े व खुले स्थानों पर स्थापित कर प्रातः 08.00 बजे से सायं 08.00 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोला जा सकेगा। शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मण्डी नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मण्डी फेस मास्क/फेस कवर व सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी। सैलून/ब्यूटी पार्लर की दुकानो पर सोशल डिस्टेंसिंग एवं प्रवेश द्वार पर सेनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति होगी। इसमें बाल काटने इत्यादि कार्य करने वाले स्टाफ द्वारा कार्य करने के दौरान फेस-शील्ड तथा ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा, अन्य स्टाफ द्वारा भी फेस मास्क, फेस कवर, ग्लब्स का प्रयोग किया जायेगा। यदि
कपड़े का इस्तेमाल होता है तो एक बार ही प्रयोग हो अथवा डिस्पोजेबल कपड़ा/सामग्री का प्रयोग किया जाय।समस्त सिनेमा हाल, जिम, तरण, मनोरंजन-पार्क, थियेटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान की गतिविधियां अग्रिम आदेशों तक स्थगित रहेंगी। यद्यपि खेल परिसर और स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी, किन्तु
इनमें दर्शकों हेतु अनुमति नहीं होगी। ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगर पालिका क्षेत्रों में कन्टेनमेंन्ट जोन के बाहर सभी दुकानों को फेस मास्क/फेस कवर व सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति होगी। पूरे जनपद में जो भी दुकान खुलेंगी उनके समस्त दुकानदारों को फेस-कवर/मास्क, ग्लब्स का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा एवं दुकान में सेनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि आने वाले समस्त व्यवक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके।
किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जायेगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बिमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियॉ एंव 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घरों के भीतर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों में जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी
आवश्यकताओं हेतु घर से बाहर निकलना जरूरी हो। किसी भी आवश्यक कार्य के लिए किसी व्यक्ति का घर से बाहर निकलना अनुमन्य तभी होगा जब उसके स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया गया होगा। विभिन्न प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के खुलने की समयावधि (कन्टेन्मेंट जोनों को छोड़कर) प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक रहेगी। कॉमन सर्विस सेन्टर/जन सेवा केन्द्र को प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक फेस-कवर/मास्क, ग्लब्स व सोशल डिस्टेन्सिंग का शत-प्रतिशत अनुपालन कराये जाने की शर्त के साथ खोलने की अनुमति दी जाती है। कोई भी व्यक्ति, संगठन, समूह, सम्प्रदाय, दल, सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से किसी भी धर्म, पंथ,
सम्प्रदाय आदि के किसी भी महापुरूष, देवी देवता आदि का प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप में अनादर करने का प्रयास नहीं करेगा, न ही किसी प्रकार के साम्प्रदायिक, भ्रामक, असत्य, दिग्भ्रमित व जन सामान्य को भड़काने वाली किसी भी प्रकार का कोई लेखन अथवा वाल पेन्टिंग करेगा और न ही करायेगा। साथ ही कोई अफवाह फैलाने वाला मैसेज, फोटो, पोस्ट, लाइक या शेयर नहीं करेगा और न ही फैलायेगा जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द एवं सामाजिक सामंजस्य बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न हो। कोई भी मीडिया (इलेक्ट्रानिक व सोशल मीडिया आदि) द्वारा बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थल पर कोई भी डिबेट, परिचर्चा नहीं की जायेगी। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत अनुमति प्राप्त की जायेगी और उसमें निर्धारित शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं खाद्य सुरक्षा मानक (पंजीकरण एवं लाइसेन्सिंग) विनियम 2011 में निहित निर्देशों/प्राविधानों के अधीन ही पशु वधशालाओं में कटान एवं मांस का विक्रय किया जायेगा एवं अवैध बूचड़खाने व अवैध रूप से खुले में मीट, मांस, मछली, अण्डा आदि का कटान व विक्रय प्रतिबन्धित रहेगा। किसी भी व्यक्ति या व्यापारी द्वारा विभिन्न आवश्यक खाद्य वस्तुओं विशेषकर खाद्यान्नों, दालों, चावल, खाद्य तेलों, फलों, आलू, प्याज, दूध, अण्डा आदि की जमाखोरी, कालाबाजारी एवं
घटतौली नहीं की जायेगी। कोई भी दवा व्यवसायी, कैमिस्ट अथवा दुकानदार, हाथ धोने के साबुन, हैण्डवॉश, सेनेटाइजर व प्रत्येक प्रकार के मास्क प्रिंट एम.आर.पी. मूल्य से अधिक दर पर नहीं बेचेगा। 1980 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तथा शासनादेश संख्या-393/29-7-2014 मू0नि0 5/2010 19.06.2014 एवं समय-समय पर जारी अद्यतन आदेशों, निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। जनपद की संवेदनशीलता के दृष्टिगत कोई भी व्यक्ति, मकानदार अपना आवास या दुकान किरायेदारी हेतु किसी व्यक्ति को देता है तो उसकी सूचना सम्बन्धित थाने को अनिवार्य रूप से देगा एवं उसका सत्यापन सक्षम प्राधिकारी से करायेगा तथा अपना वाहन किसी अजनबी व्यक्ति को प्रयोग हेतु नहीं देगा। साथ ही सभी होटल, लाज, धर्मशाला, मैरेज लान, आदि के परिप्रेक्ष्य में सराय एक्ट 1867 के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों का पालन किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का समारोह, कार्यक्रम, जूलूस आदि सार्वजनिक कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग किसी भी दशा में बिना पूर्वानुमति के नहीं करेगा एवं अनुमति की दशा में अनुमति की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा तथा किसी भी दशा में रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों, साधनों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण एवं विनियमन) नियम 2000 के प्राविधानों के विपरीत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। भारत सरकार के विभिन्न एडवाइजरी के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों से मूलरूप से गाजीपुर जनपद के निवासी जनपद गाजीपुर वापस आ रहे हैं। स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त उन्हें होम क्योरेन्टाइन करने का आदेश दिया गया है जिसके अन्तर्गत वे लगातार 14 दिन तक अपने आवास में ही रहेंगे तथा किसी भी दशा में आवास से बाहर सार्वजनिक स्थल पर नहीं निकलेंगे। समय-समय पर चिकित्सकीय टीम इनका परीक्षण करेगी तो उसमें सहयोग प्रदान करेंगे।
अपने फोन में आरोग्य सेतु एप अनिवार्य रूप से डाउनलोड करेंगे तथा प्रतिदिन प्रातः 11 बजे सूचनाओं को अपडेट करेंगे। यद्यपि जनपद के समस्त प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षण संस्थान, निजी शिक्षण संस्थान, सभी सरकारी व निजी कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग संस्थान व पुस्तकालय 31.07.2020 तक बन्द रहेंगे, तथापि आन लाइन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति दी जा सकती है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई, 2020 से कार्य करना आरम्भ करेंगे, जिनके लिए कार्मि एवं प्रशिक्षण
विभाग से जारी की जायेगी। अन्तिम संस्कार से सम्बन्धित गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। पूरे जनपद में समस्त बाजार प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक खोले जायेंगे। बाजारों को इस प्रकार खोला जायेगा कि प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खुले तथा सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य समस्त प्रकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। मिठाई की दुकानें इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति होगी कि बैठकर नहीं खायेगा एवं बिक्री के समय प्रवेश द्वार पर सेनेटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था के साथ फेस-मास्क, फेस-कवर, ग्लब्स एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। बारात घर खोले जायेंगे, लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना
आवश्यक होगा। इसमें 30 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। शादी/बारात घर पर किसी भी रूप में शस्त्र ले जाना वर्जित होगा, उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। स्ट्रीट वेण्डर/पटरी व्यवसायी को अपना कार्य करने की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें फेस-मास्क, ग्लब्स एवं सेनेटाइजर का इस्तेमाल करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए केवल खुले स्थानों पर बिक्री करने की अनुमति होगी। नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी एवं आवश्यक आपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जायेगी। समस्त सरकारी कार्यालय 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे, किन्तु कार्यालयों में संक्रमण की रोक-थाम के दृष्टिगत कार्यालयों में भीड़-भाड़ न हो इस हेतु समस्त कार्यालय स्टाफ को तीन
पालियों में विभाजित करते हुए बुलाया जायेगा। प्रथम पाली प्रातः 09.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक, द्वितीय पाली प्रातः 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक एवं तृतीय पाली प्रातः 11.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक रहेगी। कार्यालयों में सेनिटाइजेशन फेस-मास्क/फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार देश के विभिन्न भागों से आये व्यक्तियों की स्वैब जॉच के दौरान कोरोना पाजिटिव के लक्षण मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या बढती जा रही है, इस स्थिति में शासन के निर्देश, जिसके अन्तर्गत साफ-सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग एवं अनावश्यक भीड़ न हो, का पालन किया जाय। साथ ही समाज के प्रबुद्ध एवं जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह सबकी जिम्मेदारी है कि शासन की मंशा एवं बनायी गयी नीति का पालन किया जाय। सभी संस्थानों/कार्यालयों/दुकानों/शापिंग माल तथा होटल आदि स्थान जहॉ पर जन सामान्य का आना जाना हो, वहॉ पर संस्था की ओर से सेनेटाइजेशन एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था अवश्य की जाय तथा संस्थानों/ कार्यालयों/दुकानों
में आने वाले व्यक्तियों का पूरा पता एवं मोबाइल नम्बर आदि भी अंकित करने हेतु पंजिका बनायी जाय। लॉकडाउन के दौरान जिन गतिविधियों को करने की छूट दी गयी है, वह कन्टेनमेन्ट जोन की सीमा के बाहर प्रभावी होगा। धार्मिक स्थलों में प्रवेश करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग एवं साफ-सफाई पर पूरा ध्यान रखा जाय। इन स्थानों पर एक साथ 05 से अधिक व्यक्तियों का प्रवेश न कराया जाय तथा उक्त के दौरान थर्मल स्क्रीनिंग भी करायी जाय। धार्मिक स्थलों के समीप स्थित दुकानों/पार्किंग स्थलों को सेनेटाइज करा दिया जाय। रात्रि 10.00 बजे से सुबह 05.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर) उक्त समस्त निषेधित आदेशों की तिथियों में यदि भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबन्धों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है, तो समस्त निषेधित प्रतिबन्ध अग्रिम तिथियों तक स्वतः प्रभावी रहेंगे। चूॅकि स्थिति की गंभीरता एवं तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए उक्त प्रतिबन्धों को तत्काल प्रभावी किया जाना आवश्यक है और समयाभाव के कारण किसी अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पाना संभव नहीं है। अतएव यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। यह आदेश जनपद गाजीपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र
में 31.07.2020 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश के उल्लंघन का संज्ञान जनपद में तैनात पुलिस उपनिरीक्षक स्तर के अथवा उससे वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी अथवा तहसीलदार मजिस्ट्रेट, उपजिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला
मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) द्वारा लिया जा सकेगा। लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।