गाजीपुर। जिला कृषि अधिकारी ने कृषक भाईओं को अवगत कराया है कि खरीफ 2020 एवं आगामी मौसमों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक आधार पर लागू कर दी गयी है।
फसली ऋण लेने वाले ऋणी किसान यदि अपनी फसलों का बीमा नहीं कराना चाहते है तो बैंक शाखा स्तर पर जहॉ से उनको फसली ऋण की सुविधा प्राप्त हुयी है, वहॉ 24.07.2020 तक लिखित रूप से अवगत करा दे कि हमारा प्रीमियम न काटा जाय अन्यथा किसान के खाते से बैंक द्वारा प्रीमियम का पैसा काट लिया जायेगा।