गाजीपुर। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने कोविड-19 कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से प्रभावित/संक्रमित निम्नांकित ग्रामों वार्डो में 26 एवं 27.07.2020 को एक से अधिक कोरोना पाजिटिव केस प्राप्त होने के कारण उक्त ग्रामों/वार्डो को सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट एरिया/हॉटस्पाट के रूप में घोषित किया जाता है।
जिसमें ग्राम बहादुरगंज वार्ड नं0-3, बहादुरगंज वार्ड नं0-6 बहादुरगंगज वार्ड नं0-8 थाना व तहसील कासिमाबाद, बहादुरगंज पठानटोली, थाना व तहसील कासिमाबाद, थाना बरेसर, थाना व तहसील कासिमाबाद, ग्राम सुकहॉ ग्राम अमवा सिंह, थाना बरेसर, ग्राम नोनरा थाना मरदह, ग्राम सहजतपुर थना बरेसर कासिमाबाद, ग्राम बीरपुर थाना भॉवरकोल, ग्रा बैरान थाना नोनहरा, थाना कोतवाली मुहम्मदाबाद, थाना करीमुद्दीनपुर, वार्ड नं0-7 तिवारी टोला न0पा0प0 मुहम्मदाबाद, ग्राम चन्दनी थाना व तहसील मुहम्मदाबाद, ग्राम कुण्डेसर, थाना भॉवरकोल, ग्राम उतराव थाना करीमुद्दीनपुर, थाना करण्डा, तहसील सदर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र करण्डा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरनो, ग्राम देवकठियॉ, बेलवा, थाना जंगीपुर तहसील सदर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सैदपुर, थाना कोतवाली सैदपुर, ग्राम बहेरी थाना खानपुर, ग्राम कैथवलिया, ािाना व तहसील सैदपुर, ग्राम हथौड़ा (सिधौना), थाना खानपुर सैदपुर, ग्राम रामपुर थाना खानपुर,ग्राम चॉडी भितरी थाना व तहसील सैदपुर, थाना रेवतीपुर तहसील सेवराई, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भदौरा, तहसील सेवराई, ग्राम गहमर (कुबेर राय पट्टी), तहसील सेवराई, गाजीपुर, थाना बहरियाबाद, तहसील जखनियॉ, ग्राम खानपुर रघुबर, तहसील जखनियॉ, ग्राम बूढनपुर थाना सादात, तहसील जखनियॉ, ग्राम
सलेमपुर बघाई, थाना बहरियाबाद, तहसील जखनियॉ, ग्राम सब्बलपुर थाना व तहसील जमानियॉ, ग्राम निन्दोपुर थाना व तहसील सैदपुर, गाजीपुर को आने जाने से रोक लगायी गयी है। उक्त ग्राम में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी गयी एडवाइजरी एवं अघतन दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उक्त क्षेत्र में अवस्थित दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य प्रतिविधियों जिनमें सम्बन्धित आम नागरिक का आना-जाना हो, को पूर्णरूपेण प्रतिबन्धित किया जाता है। इस क्षेत्र में कोई भी दुकान या उपरोक्त प्रकार की गतिविधियों से सम्बन्धित प्रतिष्ठान आदि बिना अद्योहस्ताक्षरी की अनुमति के न खोली जाय तथा लॉक डाउन का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने वाली आवश्यक वस्तुओं, दवाओं तथा साफ-सफाई एवं सुरक्षा आदि में लगे
अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का आवगमन पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। स्वच्छता कर्मी एवं सुरक्षा में लगे व्यक्ति/कर्मी भी सक्षम स्तर द्वारा निर्गत आदेश के माध्यम से ही प्रवेश/ आवागमन करेगे।