दिव्यागजन को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल हेतु आवेदन 23 अगस्त तक

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गाजीपुर। जिला दिब्यांग सशक्तीकरण अधिकारी नरेन्द्र विश्वकर्मा ने बताया है कि जनपद के दिव्यागजन को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान किया जाना है। जिस हेतु पात्र एवं इच्छुक दिब्यांगजन अपना आवेदन प्रत्येक दशा में 23.08.2020 तक कार्यालय जिला दिब्यांग सशक्तीकरण अधिकारी के कक्ष संख्या में 26 में जमा कर सकते है। उन्होने बताया कि निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना हेतु नियम व शर्ते लागू है।

जिसमें ऐसे दिब्यागजन हाज मस्वयूलय डिस्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हो या व्यक्ति उपयुक्त की भॉति शारीरिक स्थिति में हो। उसकी दृष्टि अच्छी हो, मानसीन स्थिति अच्छी हो, कमर के उपर का हिस्सा स्वस्थ्य हो, दिब्यांगजन मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल पर बैठकर अपने हार्थो से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो व उसके पास मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिब्यांगता न्यूतम 80 प्रतिशत या उससे अधिक हो, प्रत्येक दिब्यांग को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की के वास्तविक मूल्य का अधिकतम रू0 25000 का अनुदान प्रत्येक दिब्यांग को देय होगा यदि इसकी कीमत रू0 25 हजार से अधिक हो तो अतिरिक्त धनराशि का प्रबन्ध स्वय दिब्यांगजन को करना होगा। जिसकी भरपाई मा0 सांसद निधि मा0 विधायक निधि, या सीएसआर के माध्यम से की जा सकती है। ऐसे दिब्यांगजन जिनकी आयु 16 वर्ष या उससे अधिक है और वे जनपद के स्थाई है। दिब्यागंजन या उसके परिवार पर समस्त स्त्रोतो से वार्षिक आय रू0 18000/- से अधिक नही है तथा तहसील द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र हो। ऐसे दिब्यांगजन जो हाईस्कूल या उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत है को वरीयता प्रदान की जायेगी, जिसके सम्बन्ध में संस्थान के संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रदत्य प्रमाण पत्र कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। रोजाना प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के आधार पर लाभान्वित किया जायेगा। पात्र दिब्यांगजन को यूडीआईडी प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जनपद स्तर पर गठित तकनिकी समिति द्वारा शारीरिक स्थिति की सक्षमता का भौतिक प्रशिक्षण होने के उपरान्त पाये जाने पर अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदनोंपरान्त कार्यवाही की जायेगी। आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति का हो तो जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, आधार कार्ड/अन्य प्रमाण पत्र एवं दिब्यांगता दर्शता हुआ एक पासपोर्ट साईज का नवीन फोटोग्राम एवं मोबाईल नम्बर भी अनिवार्य होगा।