अंश निर्धारण में लापरवाही पर उपजिलाधिकारी ने लगायी फटकार

अंश निर्धारण में लापरवाही पर उपजिलाधिकारी ने लगायी फटकार

जमानियां। स्थानीय तहसील सभागार में सोमवार को वर्तमान में सलित फसली वर्ष 1427 में खतौनी पुनरीक्षण एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 31(2) के अनुरूप खतौनी में दर्ज खातेदारों एवं सहखातेदारों के गाटों में अंश निर्धारण कार्यक्रम की समीक्षा उपजिलाधिकारी ने की। जिसमें उपजिलाधिकारी ने लेखपालों को कडी फटकार लगायी और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिेये।

समीक्षा के दौरान उपजिलाधिकारी रमेश मौर्य ने कहा कि माह जुलाई में राजस्व परिषद द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार खतौनी में दर्ज खातेदार एवं सहखातेदारों के खातावार‚ गाटा नंबरवार अंश के प्रारंभिक रूप से सहखातेदरों एवं राजस्व समिति के परामर्श से लेखपाल द्वारा आकार पत्र ख.पु.–२ में तैयार किया जाना है। कहा कि वर्तमान फसील वर्ष 1427 में तहसील जमानियां के 46 ग्रामों का अंश का निर्धारण किया जाना है। सभी लेखपाल इस कार्य को करने में जुट जाए। वही समीक्षा के दौरान उन्होंने पाया गया कि 10 ग्रामों का ख.पु.–2 की कार्यवाही पूर्ण कर दी गयी है। शेष ग्रामों में अभी ख.पु.–2 में प्रविष्टि भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है। जिस पर उन्होंने कार्य में देरी और ढिलाई को देखते हुए लेखपाल को कड़ी फटकार लगायी। कहा कि कार्य में देरी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वही बैठक में अनुपस्थित लेखपालों को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश तहसीलदार आलोक कुमार को दिया। इस अवसर पर विनीत सिंह‚ विजय कुमार सिह‚ राम एकबाल‚ दयाशंकर सिंह‚ बृजकिशोंर‚ शिवप्रताप‚ कमलेश अजीत कुमार पाण्डेय‚ विजय कुमार‚ रामराज राम‚ रितुराज उपाध्याय आदि मौजूद रहे।