मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के तहत मिलेगे 10 लाख का ऋण

मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के तहत मिलेगे 10 लाख का ऋण

गाजीपुर। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि उ0प्र0, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-2020 से मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना संचालित की जा रही है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में 02 इकाईयों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है इस योजनान्तर्गत माटीकला से सम्बन्धित प्रजापति समाज के कारीगरों को बैंक के माध्यम से रू-10.00 लाख तक के ऋण की वित्तीय सहायता नियमानुसार प्रदान कराये जाने का प्राविधान है। इस योजनान्तर्गत 25 प्रतिशत छूट की धनराशि मार्जिन मनी के रूप में शासन द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। उन्होने बताया कि लाभार्थी जो उ0प्र0 का निवासी हो, जिनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण हो, कम से कम 08 वीं उत्तीर्ण हों वे अपना आवेदन पत्र जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय 44 आमघाट कालोनी गाजीपुर से सम्पर्क कर 20.09.2020 तक पूर्ण कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं एवं दूरभाष न0-0548/2221197 तथा मो0 न0-9451357199 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।