गाजीपुर। प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/सिविज जज (वरिष्ठ संवर्ग) गाजीपुर ने बताया कि अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश के निर्देशानुसार जिला कारागार में Redrressing the Grievancesf Of under trial prisoners विषय पर विचाराधीन बंदियो को विधिक रूप से जागरूक करने हेतु विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में जल विजिअर/पैनल अधिवक्ता धनश्याम लाल श्रीवास्तव ने बताया कि दाण्डिक न्यायालयों में लम्बित मुकदमों की संख्या कम करने तथा अभियुक्त एवं पीड़ित व्यक्ति को न्यायालय की दुरूह प्रक्रिया से बचने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता में अध्याय 21 ए जोड़कर Plea Bargaining को शामिल किया गया है जो पिड़ित व्यक्ति तथा अभियुक्त के मध्य समझौते का तरीका है जिसमें अभियुक्त अपने अपराध को स्वीकार कर पीड़ित को हर्जाना देकर न्यायालय की जटील प्रक्रिया से बचते हुए कम सजा पा सकता है। इस अवसर पर शिविर में जेल अधीक्षक, जेलर, डिप्टी जेलर, जेल कर्मचारी उपस्थित रहें।