गाजीपुर। शिवशंकर मिश्र पुत्र स्व0 वंशीधर मिश्र निवासी मौजा श्रीराम कालोनी रौजा गाजीपुर ने नियत प्राधिकारी/उपजिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर के अनुमति प्राप्त किये बिना अवैध रूप से महायोजना का उलंघन करते हुए नियम विरूद्ध भवन निर्माण किया गया था, जिसके विरूद्ध आर0बी0ओ0 एक्ट के अधीन उपजिलाधिकारी के न्यायालय मेे वाद की सुनवाई की गयी थी।
जिसमे उपजिला मजिस्ट्रेट/नियत प्राधिकारी द्वारा वाद दर्ज कर
नोटिस जारी की गयी थी जिसमें श्री मिश्र को पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए 12.11.2020 को उक्त अवैध निर्माण को गिराने का आदेश पारित किया गया था। इस आदेश के विरूद्ध जिलाधिकारी गाजीपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जिसमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली 8 सदस्यीय नियंत्रक प्राधिकारी बोर्ड द्वारा सुनवाई करते हुए शिवशंकर मिश्र की अपील दिनांक 05.12.2020 को निरस्त करते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट/नियत
प्राधिकारी के आदेश को यथावत रखते हुए उक्त अवैध निर्माण गिराने हेतु आदेश निर्गत किया गया था। जिसका अनुपालन 06.12.2020 को निम्नलिखित अधिकारियों की उपस्थिती जिसमें अपर जिलाधिकारी गाजीपुर, उप जिला मजिस्ट्रेट सदर गाजीपुर, अपर उप जिला मजिस्ट्रेेट गाजीपुर,क्षेत्राधिकारी नगर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, सहायक अभियन्ता विद्युत, अग्निशमन विभाग, चिकित्सा विभाग आदि सभी सुरक्षा के प्रबन्ध के साथ लोक निर्माण विभाग द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी।