जनपद में 144 धारा लागू

जनपद में 144 धारा लागू

ग़ाज़ीपुर। 25-12-2020 को किसमस – डे मनाया जायेगा। इस अवसर पर जगह – जगह पर मेले का आयोजन भी होता है, जिसमें काफी भीड़ – भाड़ होती है ।

01-01-2021 को नववर्ष मनाया जायेगा, इस अवसर पर युवक – युवतिया एक दूसरे को बधाई संदेश देते है तथा खुशी का इजहार करते हैं। साथ ही मकर संक्रांति का त्यौहार 15-01-2021 को पड़ रहा है। मकर संक्रान्ति त्यौहार के अवसर पर नदियों के किनारे लोग स्नान कर पूजा अर्चना करने के उपरान्त अन्न आदि का दान करते हैं। उक्त त्यौहार के अवसर पर कहीं – कहीं मेले का आयोजन भी होता है। उक्त त्यौहारों के अवसर पर कभी – कभी शान्ति व कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वर्तमान समय में देश एवं प्रदेश स्तर के विभिन्न मुद्दों को लेकर जनपद में धरना एवं प्रदर्शन हो रहे हैं। स्थिति को देखते हुए उक्त त्यौहारों को सकुशल एवं शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराने तथा कानून एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा -144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करना आवश्यक है। अतएव उक्त परिस्थितियों में लोक व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जनहित में दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा -144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राजेश कुमार सिंह , अपर जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर, जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निम्नलिखित निषेधाज्ञा तात्कालिक प्रभाव से लागू करता हूँ ।
तात्कालिक आवश्यकता के महत्व को देखते हुए उक्त आदेश पारित करने के पूर्व आम नागरिकों को व्यक्तिगत या सामूहिक सूचना देकर सुनवाई हेतु पर्याप्त समय नहीं है, इस स्थिति में प्रश्नगत आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भा 0 द 0 वि 0 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे और न ही गैर कानूनी सभा करेंगे तथा न ही ऐसे स्थान पर प्रदर्शन व अनशन आदि का आयोजन करेंगे, कोई भी व्यक्ति या लाइसेंस धारक अपना लाइसेंसी असलहा लेकर किसी भी परिस्थिति में विचरण नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, विस्फोटक पदार्थ, तेजाब या लाठी एवं बल्लम आदि और आकमण होने वाले अस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न कोई ऐसा अस्त्र, किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र करेगा और न प्रदर्शित करेगा, ऐसे वृद्ध अथवा अपंग जो बिना छड़ी/लाठी के नहीं चल सकते हैं तथा जो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी आदि पर तैनात होंगे , वे इस प्रतिबन्ध से मुक्त होंगे ,कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जुलूस या गिरोह बनाकर किसी सार्वजनिक वाहन या मार्ग पर सामान्य आवागमन में कोई अवरोध नहीं करेगा, न ऐसी चेष्टा ही करेगा और न ही समूह या जुलूस बनाकर सार्वजनिक मार्गों पर चलने वाले वाहनों या अन्य सरकारी जन सम्पत्तियों की कोई तोड़ – फोड़ करेगा या न उन्हें अन्य प्रकार से हानि पहुंचायेगा, दो पहिया वाहनों पर एक साथ अधिकतम दो व्यक्ति ही चल सकेंगे, कोई भी व्यक्ति गलत खबरें या अफवाहें,
जिससे शान्ति भंग होने की आशंका हो सकती है, नहीं फैलायेगा और न किसी प्रकार ऐसी अफवाहों को किसी अन्य माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजेगा, कोई भी व्यक्ति अपने मकान के छत पर या सार्वजनिक स्थान पर ईट, कंकड़, पत्थर अथवा किसी किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ एकत्र नहीं करेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई ऐसा नारा लगायेगा और न ही कोई ऐसा भाषण करेगा और न कोई ऐसा पोस्टर लगायेगा जिससे विभिन्न सम्प्रदायों, धर्माे या वर्गों के बीच द्वेष की भावना फले या शान्ति भंग होने की आशंका हो, कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक वाहन या मार्ग पर सामान्य आवागमन में कोई अवरोध नहीं करेगा, न ऐसी चेष्टा ही करेगा और न ही समूह या जुलूस बनाकर सार्वजनिक मार्गों पर चलने वाले वाहनों या अन्य सरकारी जन सम्पत्तियों की कोई तोड़ – फोड़ नहीं करेगा या न उन्हें अन्य प्रकार से हानि पहुंचायेगा, कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्था द्वारा गतवर्ष/ परम्परा से भिन्न किसी देवी/देवता की मूर्ति स्थापना/पूजा आदि सार्वजनिक स्थल पर नहीं करेगा, किसमस -डे एवं मकर संक्रान्ति के दिन प्रतिबंधित पशुओं ( सुअर ) का विचरण प्रतिबंधित, उक्त आदेश धार्मिक जुलूसों एवं परम्परागत त्यौहार, शवयात्रा, परम्परागत तथा सार्वजनिक रास्ते से गुजरने वाले उक्त जुलूसों पर प्रभावी नहीं होगा। उन्होने निर्देशित किया है कि उक्त आदेश जनपद गाजीपुर सीमा क्षेत्र में 09-12-2020 से दो माह तक अथवा इसके पूर्व जब तक इस आदेश को वापस न ले लिया जाय, प्रभावी रहेगा ।