गाजीपुर। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सूचित किया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा 26.03.2021 को
त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 हेतु अधिसूचना जारी की जा चुकी है। तत्क्रम में जनपद में आर्दश आचार संहिता प्रभावी हो गयी है। जनपद गाजीपुर में चतुर्थ चरण में मतदान होना है।
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन कार्य मे जनपद में तैनात समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग की नितान्त आवश्यकता है। उन्होने जनपद के समस्त विभगीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोई भी जनपद स्तरीय अधिकारी अधोहस्ताक्षरी की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना जनपद मुख्यालय नही छांेड़ेगे चाहें सार्वजनिक अवकाश ही क्यो न हो। यदि किसी भी अधिकारी द्वारा इस दौरान अधोहस्ताक्षरी की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना जनपद मुख्यालय से बाहर जाने का प्रयास किया जाता है अथवा अपना मोबाइल नम्बर बन्द रखा जाता है तो सम्बन्धित अधिकारीयों/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। इसके अतिरिक्त जिन अधिकारियों की निर्वाचन में प्रत्यक्ष
रूप से किसी भी पद पर तैनाती की जा चुकी है तथा जिन अधिकारियों की तैनाती प्रत्यक्ष रूप से नहीं की गयी है अथवा आरक्षित श्रेणी में लगायी गयी है के साथ -साथ अन्य समस्त विभागीय अधिकारीगण जो जनपद में तैनात है वे अनिवार्य रूप से बिना अधोहस्ताक्षरी के पूर्वानुमति के किसी भी स्थिती में मुख्यालय नहीं छोड़ेगे।