गाजीपुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी राम विलास यादव ने सूचित किया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के निरात्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या तथा विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु शादी अनुदान योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए‘‘ मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना के अन्तर्गत सामुहिक विवाह 14.07.2021 को सम्पन्न कराया जाना है।
बताया कि नगर क्षेत्र के वैवाहिक जोड़े नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत गाजीपुर एंव ग्रामीण क्षेत्र के पात्र वैवाहिक जोड़े अपने सम्बन्धित विकास खण्डो में 07.07.2021 तक अनिवार्य रूप से आवेदन/प्रस्ताव जमा करना सुनिश्चित करेगे। उन्होने इस योजना में पात्रता की शर्ते बताते हुए कहा कि कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हो। आवेदक की परिवार की आय रू0 02 लाख के अन्तर्गत हो। विवाह हेतु कन्या की आयु शादी के तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक, रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाह हेतु निरा़ित्रत कन्या,विधवा महिला की पुत्रि, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। इस योजना में कन्या के खाते में रू0 35000.00 की धनराशि तथा 10000.00 की सामग्री दिया जायेगा।