गाजीपुर। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला
उद्योग बन्धु की बैठक विकास भवन सभागार में सम्पन्न हुई।
मुख्य विकास अधिकारी द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर मार्गदर्शन एवं निर्देश दिया गया। इस बैठक में उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, वाराणसी को एन वजव सी0/कन्सेन्ट एवं पर्यावरण स्वीकृति के लम्बित प्रकरणों को निस्तारित करने एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी को प्रत्येक बैठक में प्रतिभाग के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया। बन्द पड़ी नन्दगंज चीनी मिल की जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के सम्बन्ध में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीसीडा को अनुरमारक पत्र प्रेषित करने एवं प्रकरण को मण्डलीय उद्योग बन्धु को स्थानान्तरित करने हेतु अनुदेशित किया गया। जिला पंचायत, गाजीपुर द्वारा प्रस्तावित कर वसूली संबनिात नोटिस निरस्त करने के सम्बन्ध में शासन से कर वसूली का मार्गदर्शन प्राप्त हो चुका है। ईट भट्टो के लिए कोयला उपलका कराने के सम्बन्ध में जिला प्रबन्धक, पी०सी०एफ०, गाजीपुर द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में प्राप्त कमतर गुणवत्ता का कोयला अलग स्टोर में डम्प है एवं अच्छे क्वालिटी 5800 – रोड का कोयला अलग स्टोर में है, इच्छुक उद्यमी कोयले का उठान कर सकते है। उ0प्र0 श्रम कल्याण परिषद द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार – प्रसार एवं श्रमिकों को लाभान्वित कराये जाने के सम्बन्ध में श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, 13 प्रकार की लाभकारी योजनाये संचालित है जिसमें उद्यमियों द्वारा श्रमिकों का पंजीकरण कराना नितान्त आवश्यक है। मण्डी समिति (बाजार) .दुल्लहपुर गाजीपुर की जमीन को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में कोर्ट के संचालित होने पर इस सम्बन्धनिर्णय की अपेक्षा की गयी। ऋण परक योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम/मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना/एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण सहाययता योजना/मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना/प्रधानमंत्री स्व निधि योजना/स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रचार – प्रसार कर लक्ष्य के सापेक्ष अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त कर बैंकों को पत्रावली अग्रसारित कराने हेतु निदेर्शित किया गया। औद्योगिक आस्थान नन्दगंज में मंजू यादव के भूखण्ड पुनर्स्थापित करने हेतु माह जून -2021 तक समय दिया गया था, जिसकी वस्तु स्थिति के निरीक्षण के लिए उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिया गया। निवेश मित्र अन्तर्गत अनुमतियां, अनापत्तियां, पंजीयन, लाइसेन्स आदि निर्गत करने हेतु एकलमेज व्यवस्था लागू है। निवेश मित्र की वेबसाइट पर उद्यमियों द्वारा कॉमन अप्लीकेशन आन लाइन भरा जाता है। निवेश मित्र पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों को सम्बन्धित विभाग द्वारा समय-सीमा के अन्तर्गत निस्तारित करने का निर्देश दिया गया। उ0प्र0 सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम -2020 अन्तर्गत उद्यमियों को अपने उद्यम स्थापना हेतु 72 घंटे के अन्दर अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। एक जनपद एक उत्पाद योजनान्तर्गत जूट वाल हैंगिग के साथ खाद्य प्रसंस्करण के जोड़ने पर सहमति बनी तथा इस सम्बन्ध में उच्च स्तर को प्रस्ताव प्रेषित करने का उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिया गया । एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजनान्तर्गत विगत वर्षों में मेलों/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने वाले हस्तशिल्पियों/उद्यमियों के रेल/बस किराया, माल भाड़ा प्रतिपूर्ति दावों पर नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी। बैठक में सम्बन्धित विभागीय अधिकारी, जनपद के प्रमुख उद्यमी एवं हस्तशिल्पी उपस्थित रहे।