गाजीपुर। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने सूचित किया कि उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अन्तर्गत कोविड-19 से मृतक हुए उनके बच्चो के पुर्नवासन एवं संरक्षण हेतु अनु सचिव उ0प्र0 शासन महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 लखनऊ के आदेश पर 06 जुलाई 2021 द्वारा (योजना के अन्तर्गत लाभार्थी के अपात्र होने के कारण) में परिवार की वार्षिक आय सीमा रू0 2.00 लाख निर्धारित हैं।
शासन द्वारा सम्वयक विचारोपरान्त इस योजना अन्तर्गत आर्थिक सहयोग प्रदान हेतु परिवार की निर्धारित वार्षिक आय सीमा रू0 2.00 लाख को बढाकर रू0 3.00 लाख वार्षिक किया गया है।
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