गाजीपुर। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन उ0प्र0, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत अधिकतम 25.00 लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से उद्यम की स्थापना हेतु प्रदान किया जाता है।
योजना मे सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों को प्रोजेक्ट कास्ट का 25 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग तथा महिला उद्यमियों को प्रोजेक्ट कास्ट का 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान की सुविधा अनुमन्य है। योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रो की वित्तपोषित इकाईयों को अधिकतम 13 प्रतिशत तक ब्याज उपादान की सुविधा तीन वर्ष तक दिये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत आनलाईन आवेदन ही अनुमन्य है तथा कोई भी आवेदक ूूूणअपवदसपदमण्हवअण्पद की वेबसाईट पर जाकर ऑनलाईन आवेदन कर सकता है तथा वेबसाईट पर योजना के सम्बन्ध मे सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी वी0के सिंह ने बताया है कि योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र मे उद्यम की स्थापना हेतु इच्छुक उद्यमी/लाभार्थी से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित है। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय कार्य दिवस मे जिला ग्रामोद्योग अधिकारी गाजीपुर से सम्पर्क कर सकते है। कार्यालय का दूरभाष न0- 0548/2221197 है।