जमानियां। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन स्थानीय तहसील में किया गया। जिसमें विभिन्न न्यायालय में करीब 132 वादों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया।
तहसीलदार लालजी विश्वकर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत उपजिलाधिकारी न्यायालय के धारा 151‚ 107 ⁄ 116 के 50 मामले‚ धारा 34 के तहत तहसीलदार न्यायालय, तहसीलदार न्यायिक, नायब तहसीलदार न्यायालय में कुल 82 वादों का निस्तारण किया गया है। बताया कि कुल 132 वादों का निस्तारण किया गया है। न्यायालय में लंबित भू-राजस्व के वाद आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया गया है। उन्होंने कहा कि जो वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किये गये है, उनमें दोनों पक्षों की जीत मानी जाती है। निस्तारित वाद की कोई अपील नहीं होती एवं अदा की गई कोर्ट फीस भी वापस की जाती है। बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर समय-समय से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। यहां एक साथ कई लंबित मामलों का त्वरित समाधान होता है और लोगों को त्वरित राहत मिलता है। उन्होंने ऐसे कार्यक्रमों में शामिल हो कर लोग लाभ उठा सकते है।