Skip to content
Ghazipur News

Ghazipur News

Primary Menu
  • खबर ⁄ समाचार
    • अपराध
    • घटना / दुर्घटना
    • धरना प्रदर्शन
    • समस्या
    • कार्यक्रम / बैठक / गोष्‍ठी ⁄ शिविर
    • साहित्य एवं कला
    • खेत खलिहान
    • सूचना
  • खेल–कूद
  • स्वास्थ्य
    • कोरोना
  • राजनीति
  • धर्म ⁄ ज्योतिष
  • वीडियो
  • हमारे बारे में
    • गोपनीयता नीति
    • संपर्क करें
  • खबर ⁄ समाचार

सांसद अफजाल अंसारी की सजा रद्द इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर कोर्ट का बदला फैसला

विशेष संवाददाता 29-07-2024

शेयर करें:

  • Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
  • Share on X (Opens in new window) X
  • Share on LinkedIn (Opens in new window) LinkedIn
  • Share on Telegram (Opens in new window) Telegram
  • Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
IMG-20240729-WA0205.jpg

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी की सजा रद्द कर दी है। भाजपा नेता कृष्णानंद राय हत्याकांड में गाजीपुर MP/MLA कोर्ट ने अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई थी। इससे अफजाल की सांसदी चली गई थी।
बीते गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। अफजाल ने कोर्ट से सजा रद्द करने की मांग की थी, जबकि कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय और सरकार ने सजा बढ़ाने की अपील की थी। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है।

गैंगस्टर एक्ट के मामले में चार साल की जेल –

2005 के तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट लगा था। गाजीपुर की MP/MLA कोर्ट ने 29 अप्रैल 2023 को अफजाल को गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार देते हुए चार साल की जेल और एक लाख रूपये जुर्माना लगाया था।
इस मामले में उनके छोटे भाई मुख्तार अंसारी को भी दस साल की जेल की संजा सुनाई थी। इसके बाद अफजाल को सासंद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अफजाल ने हाईकोर्ट में अपराधिक अपील दायर की थी।

हाईकोर्ट से मिली थी जमानत –

24 जुलाई 2023 को हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को जमानत दे दी थी। लेकिन मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था।
अफजाल को जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन उनकी संसद सदस्यता बहाल नहीं हुई। इसके अलावा,वह भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए। क्योंकि उन्हें दी गई सजा दो साल से अधिक थी।

सुप्रीम कोर्ट से बहाल हुई थी सदस्यता-

हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी, जिसकी वजह से उनकी सदस्यता बहाल हो गई और वह लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो गये। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को सुनवाई में तेजी लाने और 30 जून तक मामले का फैसला करने का निर्देश दिया था।

Post navigation

Previous: उत्तर प्रदेश के जाबांज IPS!…गाजीपुर के एसपी डॉ• ईरज राजा को “अल्पायु एक्सप्रेस न्यूज” ने किया सम्मानित
Next: सहायक अभियंता ने चलाया सघन चेकिंग अभियान 18 बकायेदारों पर हुई कार्यवाही

संबंधित खबरें

FB_IMG_1787395963702
  • खबर ⁄ समाचार

मनमाने टैक्स के खिलाफ व्यापार मंडल का हल्लाबोल

संतोष शर्मा 22-08-2026
IMG-20260822-WA0044
  • खबर ⁄ समाचार

जमानिया बलुआ घाट से सब्बलपुर तक डीएम-एसपी ने परखी बाढ़ की स्थिति

संतोष शर्मा 22-08-2026
IMG-20260820-WA0056
  • खबर ⁄ समाचार

जमानिया गृहकर वृद्धि से भड़के व्यापारी, व्यापार मंडल ने उठाई आवाज

संतोष शर्मा 20-08-2026

शायद आपने नहीं देखा

20260822_194946
  • कार्यक्रम / बैठक / गोष्‍ठी ⁄ शिविर

व्यापार मंडल की कमान मिलते ही राकेश का भव्य स्वागत

संतोष शर्मा 22-08-2026
FB_IMG_1787395963702
  • खबर ⁄ समाचार

मनमाने टैक्स के खिलाफ व्यापार मंडल का हल्लाबोल

संतोष शर्मा 22-08-2026
IMG-20260822-WA0044
  • खबर ⁄ समाचार

जमानिया बलुआ घाट से सब्बलपुर तक डीएम-एसपी ने परखी बाढ़ की स्थिति

संतोष शर्मा 22-08-2026
IMG-20260820-WA0056
  • खबर ⁄ समाचार

जमानिया गृहकर वृद्धि से भड़के व्यापारी, व्यापार मंडल ने उठाई आवाज

संतोष शर्मा 20-08-2026
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.