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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मार्च माह के खाद्यान्न वितरण की घोषणा

विशेष संवाददाता 10-03-2025

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गाजीपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत मार्च 2025 में आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 11 मार्च से 25 मार्च 2025 तक किया जाएगा।

खाद्यान्न वितरण विवरण:

  • अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किग्रा गेहूं, 14 किग्रा फोर्टीफाइड चावल और चयनित क्षेत्रों में 7 किग्रा बाजरा (कुल 35 किग्रा खाद्यान्न) दिया जाएगा।
  • पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किग्रा गेहूं और 3 किग्रा फोर्टीफाइड चावल (कुल 5 किग्रा खाद्यान्न) मिलेगा।
  • अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी (3 किग्रा प्रति कार्ड) ₹18 प्रति किग्रा की दर से ₹54 में उपलब्ध होगी।

खाद्यान्न एवं चीनी वितरण की तिथियां:

  • खाद्यान्न एवं बाजरा – 11 मार्च से 25 मार्च 2025
  • अन्त्योदय चीनी – 11 मार्च से 25 मार्च 2025

खाद्यान्न पोर्टेबिलिटी की सुविधा:

  • राशन कार्डधारक किसी भी उचित दर दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
  • चीनी केवल मूल दुकान से ही ली जा सकेगी, पोर्टेबिलिटी की अनुमति नहीं होगी।

नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बाजरा वितरण:

  •  नगर क्षेत्र: मुहम्मदाबाद (4 विक्रेता), जंगीपुर (1 विक्रेता), नगर पालिका परिषद गाजीपुर (2 विक्रेता)
  •  ग्रामीण क्षेत्र: बाराचवर, मुहम्मदाबाद, भावरकोल, कासिमाबाद, मरदह, विरनों एवं करंडा

वितरण समय:

  • प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जाएगा।

विशेष सूचना:

  • अन्तिम तिथि 25 मार्च 2025 निर्धारित है। इस दिन मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण में असमर्थ उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरित किया जाएगा।

जिला पूर्ति अधिकारी अनंत प्रताप सिंह ने समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे तय समय के भीतर पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करें।

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