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न्यायालयों के संचालन के सम्बन्ध में की गई व्यवस्था

ब्यूरो 03-05-2021

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गाजीपुर। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जनपद न्यायालय प्रशांत मिश्र, गाजीपुर ने बताया कि न्यायालयों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है, जो 14-05-2021 से अग्रिम आदेश तक लागू होगी जिनकी कार्यावधि प्रातः 10ः30 से अपराहन 02ः30 बजे तक चलेगी।

निम्नलिखित सारणी के अनुसार अधिकारीगण द्वारा कार्य सम्पादित किया जायेगा क्रम न्यायालय जिसके पीठासीन अधिकारी द्वारा तिथि व कार्य किया जाना है जिसमें गुलाब सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या -03, एवं श्रीमती शाम्भवी, न्यायिक मजिस्ट्रेट 04-05-2021 व 05-05-2021 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर व समस्त विशेष / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालय, लक्ष्मीकान्त राठौर, विशेष न्यायाधीश, न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर व ई०सी० एक्ट, गाजीपुर तथा समस्त विशेष/ अपर जिला सत्र न्यायाधीश गाजीपुर, सुश्री गंगा शर्मा , सिविल जज (जू०डि०) समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालय गाजीपुर  06-05-2021 व 07-05-2021, विष्णु चन्द्र वैश्य, अपर जिला एवं सत्र न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर व न्यायाधीश / प्रथम त्वरित न्यायालय, गाजीपुर, द्वारा समस्त विशेष / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्वरूप आनन्द, सिविल जज ( सी०डि०) समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालय को 11-05-2021 व 12-05-2021, रामसुध सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या -01, न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश व समस्त विशेष/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गाजीपुर, घनश्याम शुक्ला, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालय 13-05-2021 व 18-05-2021, चन्द्र प्रकाश तिवारी, विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी एक्ट, न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश व समस्त विशेष/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आदर्श अमोल, अपर सिविल जज (जू०डि०)कोर्ट संख्या-01 समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालय को 19-05-2021 व 20-05-2021, मनराज सिंह, पाक्सो न्यायाधीश- प्रथम, न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, समस्त विशेष / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा सुश्री अनामिका चौहान, अपर सिविल जज कोर्ट संख्या-04 समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालय (जू०डि०)गाजीपुर को 21-05-2021 व 25-05-2021 एवं संजय कुमार यादव, द्वितीय त्वरित न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश व समस्त विशेष/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शरद कुमार चौधरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालय गाजीपुर 26-05-2021 व 27-05-2021 को कार्य सम्पादित किया जायेगा। उन्होने बताया कि वाह्य स्थित न्यायालय सैदपुर, मुहम्मदाबाद गाजीपुर में वर्तमान समय में एक ही न्यायिक अधिकारी कार्यरत हैं जो उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे स्थानीय बार अध्यक्ष / सचिव, से समन्वय स्थापित कर न्यायिक कार्य करना सुनिश्चित करेंगे, उपरोक्त सारणी में वर्णित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण के अवकाश/ अनुपस्थित रहने की दशा में उक्त न्यायालयों के प्रभारी अधिकारी संबंधित न्यायालय का कार्य सम्पादित करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्त संचालित न्यायालयों द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान केवल निम्नलिखित प्रार्थनापत्रों पर ही विचार किया जायेगा, नवीन जमानत प्रार्थनापत्र, नवीन रिलीज प्रार्थनापत्र, धारा 164 दं०प्र०सं० के बयान का अंकन, विचाराधीन बंदियों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/रिमाण्ड, विडियोकान्फ्रेंसिंग के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा। उपरोक्त वादों/ प्रार्थनापत्रों की सुनवाई /निस्तारण विडियोकान्फ्रेंसिंग या वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से किया जायेगा । सिस्टम आफिसर को निर्देशित किया जाता है कि वे इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें । माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सिस्टम आफिसर द्वारा जनपद न्यायालय गाजीपुर अधिष्ठान हेतु एक अधिकृत ईमेल ghazipurfilling@gmail-com तैयार की गयी है। उक्त ई- मेल आईडी का प्रयोग उपरोक्त वर्णित अर्जेन्ट प्रार्थनापत्रों के प्राप्त करने के लिये किया जा सकता है। इस संदर्भ में सिस्टम आफिसर / कोर्ट मैनेजर को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त ई – मेल आई ०डी० जनपद न्यायालय गाजीपुर की वेबसाइट पर व्यापक प्रचार- प्रसार हेतु प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित करें।
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जनपद न्यायालय, गाजीपुर में उपरोक्त न्यायालयों के संचालन हेतु एक बार में अधिक्तम 10 कर्मचारी की ही उपस्थिति न्यायालय परिसर रहेगे । जिन न्यायिक अधिकारियों को कार्य हेतु बुलाया गया है, वे न्यायिक अधिकारी नियत तिथि को अपने न्यायालय के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के मात्र एक- एक कर्मचारी को ही न्यायालय में बुलायेंगे। सभी पीठासीन अधिकारिगण एवं कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह कोविड-19 के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देशों तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय – समय पर जारी समस्त दिशा – निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। वर्चुअल कोर्ट/ विडियोकान्फ्रेंसिंग हेतु अधिकारीगण अपने आवासीय कार्यालय अथवा न्यायालय स्थित विडियोकान्फ्रेंसिंग रूम का प्रयोग करेंगे। विद्वान अधिवक्तागण न्यायालय परिसर के बाहर से विडियोकान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु JITSI MEET साफ्टवेयर का प्रयोग करके आनलाइन के माध्यम से कार्य कर सकेंगे। कम्प्यूटर विभाग में कार्यरत कर्मचारीगण से अधिकारीगण व विद्वान अधिवक्तागण विडियोकान्फ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकेंगे। सिस्टर आफिसर/ कोर्ट मैनेजर इस आदेश को जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करेगे।

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