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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, 5 लाख तक का ऋण व सब्सिडी

ब्यूरो 03-05-2025

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गाजीपुर। गाजीपुर जनपद के कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवक-युवतियों के लिए अच्छी खबर है। उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र, प्रवीण कुमार मौर्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सी.एम. युवा) के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जनपद को 1700 युवाओं को उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य मिला है।
इस योजना के अंतर्गत, युवा अपना विनिर्माण या सेवा उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक आवेदक वेबसाइट cmmsme.upsdc.gov.in पर लक्ष्य पूरा होने तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:
* आधार कार्ड
* पैन कार्ड
* बैंक पासबुक
* निवास प्रमाण पत्र
* जाति प्रमाण पत्र
* शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र (न्यूनतम कक्षा 8 उत्तीर्ण, इंटरमीडिएट या समकक्ष को वरीयता)
* कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
* प्रोजेक्ट रिपोर्ट
* 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र, जिसमें यह उल्लेख हो कि आवेदक ने पूर्व में केंद्र या राज्य सरकार की किसी ऋण योजना में सब्सिडी का लाभ नहीं लिया है।
योजना के प्रमुख बिंदु:
* आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
* न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास होनी चाहिए।
* आवेदक किसी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
* उद्योग या सेवा क्षेत्र में अधिकतम 5 लाख रुपये की परियोजना लागत पर ऋण उपलब्ध है।
* 10 प्रतिशत मार्जिन मनी (सब्सिडी) और चार साल तक ब्याज सब्सिडी उपलब्ध है।
* सभी वर्गों के पुरुष और महिला आवेदकों को 10 प्रतिशत का स्वयं का योगदान देना होगा, जो इकाई के चार साल के सफल संचालन के बाद अनुदान के रूप में वापस मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए, इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र, गाजीपुर के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।

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