मतदाताओं को प्रलोभन देने पर होगी कठोर कार्यवाही-डीएम

मतदाताओं को प्रलोभन देने पर होगी कठोर कार्यवाही-डीएम

गाजीपुर। त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन (पंचायत)- 2021 को सकुशल, निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से सोमवार को जिलाधिकारी एम.पी. सिंह की अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक डॉ0 ओमप्रकाश सिंह की उपस्थिति में तहसील सैदुपर क्षेत्र के ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्यो के भॉवी उम्मीदवारो एंव गणमान्य व्यक्तियो के संग बैठक तहसील सैदपुर सभागार में संपन्न हुआ।

बैठक में जिलाधिकारी ने उपस्थित उम्मीदवारों को राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी आचार संहिता के पालन के संबंध में विस्तार पूर्वक बताते हुए अनुरोध किया कि किसी भी दशा में किसी भी उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया जाए अन्यथा उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान जिलाधिकारी ने हिदायत दी कि चुनाव मे किसी प्रकार की गड़बड़ी फैलाने वालो के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। नियम के विपरीत कार्य करने वालो को किसी भी हाल में बख्शा नही जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा दिये गये निर्देश का शत-प्रतिशत पालन करना होगा तथा चुनाव के दौरान किसी भी मतदाता को किसी प्रकार का प्रलोभन न दे। पंचायत चुनाव को शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्षता से सम्पन्न कराना हम सभी का दायित्व है। इसलिए चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी प्रशासन का सहायोग करे। चुनाव में धन-बल का प्रयोग कदापि नही होने दिया जायेगा। उन्होने कोरोना वायरस के बढते प्रकोप को देखते लोगो को सावधानी बरतने , मास्क का प्रयोग करने तथा सोसल
डिस्टेन्सिंग का पालन करने की अपील की।
बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि 17 अप्रैल से 18 अप्रैल तक नामांकन, 19 से 20 अप्रैल तक नामांकन पत्रों की जॉच, 21 अप्रैल को नामांकन वापसी तथा उसी दिन अपरान्ह 3ः00 बजे तक चुनाव चिन्ह आवटंन की कार्रवाई की जाएगी तथा 29 अप्रैल 2021 को मतदान होना सुनिश्चित है। 2 मई 2021 को मतगणना संपन्न होगी। उन्होंने बताया कि यह बैठक दो उद्देद्श्य के लिए की गई है जिसमें पहला पंचायत चुनाव तथा दूसरा कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए हैं। उन्होने ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना का सेकण्ड फेस बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, इसे हल्के में ना लें तथा मास्क का प्रयोग व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। उन्होने ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान कोई रोक-टोक नहीं है लेकिन इसके लिए राज्य चुनाव आयोग ने एक गाइडलाइन जारी किया गया है जिसका पालन करना और कराना आवश्यक है अतः आप इसे राज्य सूचना आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर पढ़ ले तथा इसका पालन भी करें अन्यथा आचार संहिता के उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी उम्मीदवार द्वारा चुनाव के दौरान किसी भी उम्मीदवारों के विरुद्ध लिखकर या बोलकर या धार्मिक टिप्पणी तथा किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी भी उम्मीदवार के प्रति व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन पर आलोचना तथा चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो । बिना अनुमति प्राप्त किए किसी भी वाहन एवं लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित रहेगा अन्यथा पकड़े जाने पर वाहन को सीज कर दिया जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति के मकान, जमीन, अहाता, दीवार, पर बिना उसके लिखित परमिशन के नहीं करेंगे। उन्होने कहा कि वाल लाइटिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। उन्होने कहा कि किसी भी सरकारी स्थान पर प्रचार-प्रसार प्रतिबन्धित रहेगा तथा प्रचार प्रसार हेतु परमिशन लेने के उपरान्त ही प्रचार-प्रसार किया जा सकता है। बैनर पोस्टर पर प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम अवश्य रहेगा। उन्होने कहा कि मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व ही चुनाव प्रचार प्रसार बंद होगा। अर्थात 27 की की सायं 6ः00 बजे चुनाव प्रचार-प्रसार बंद हो जायेगा। उन्होंने कहा कि आजकल सूचना तंत्र बहुत ही मजबूत है अतः किसी को किसी प्रकार का प्रलोभन शराब, पैसा, बांटने की कोशिश न करें अन्यथा पकड़े जाने पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने हर पद के लिए खर्च की सीमा निर्धारित किया है जिसमें सदस्य ग्राम पंचायत के लिए अधिकतम ₹10000, ग्राम प्रधान पद के लिए अधिकतम ₹75000, क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी) अधिकतम ₹75000 तथा सदस्य जिला पंचायत के लिए अधिकतम ₹150000 तक खर्च कर सकते है। चुनाव में रंगारंग कार्यक्रम, बिरहा, नौटंकी, नाच गाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। उन्होने सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया कि इस तरह का कार्य करने वाले व्यक्तियों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया जाय। उन्होने कहा कि नामांकन स्थल पर 200 मीटर की परिधि में कोई भी जुलूस, वाहन, समूह, अंदर प्रवेश नहीं करेंगे मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रयोग एवं समय का ध्यान रखेंगे। पुलिस अधीक्षक डा0 ओमप्रकाश सिंह ने कहा कि जनपद में धारा 144 लागू है इस हेतु बिना अनुमति के न तो कोई मीटिग करेगे न ही कोई भी व्यक्तिगंत, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आयोजन करेगे। यदि कही से भी सूचना मिली की किसी भी प्रत्याशी के समर्थन में वोटरो को डराया , धमकाया जा रहा है तो सम्बन्धित के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि किसी भी दशा में चुनाव के दौरान किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का दावत, शराब, पैसा या किसी भी प्रकार का प्रलोभन दिये जाने की गतिविधिया पायी जायेगी तो सम्बन्धित के विरूद्ध सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि चुनाव को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु प्रशासन कटिबद्ध है। किसी प्रकार की अराजकता को कत्तई बरदास्त नही किया जायेगा। जो भी अशान्ति फैलायेगा या फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके साथ पुलिस सख्ती से पेश आयेगी चाहे वो कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यो न हो।
उन्होने कहा कि यदि चुनाव को लेकर किसी प्रकार की कोई भी शिकायत हो तो प्रशासन को इसकी सूचना दे सकते है। शिकायत के समाधान का हर सम्भव प्रयास किया जायेगा। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी सैदपुर, ज्वाईन्ट मजिस्ट्रेट पवन कुमार मीणा, क्षेत्राधिकारी सैदपुर, एस ओ सैदपुर, एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।