गाजीपुर। परिवहन विभाग, गाजीपुर द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह (1 जनवरी से 31 जनवरी, 2025) के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) और यात्री/मालकर अधिकारी ने शहर के विभिन्न स्थानों पर दोपहिया, चारपहिया, और भारी वाहन चालकों एवं परिचालकों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी।
अधिकारियों ने वाहन चालकों से अपील की कि:
- दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य करें।
- चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें।
- वाहन चलाते समय मोबाइल या ईयरफोन का उपयोग न करें।
- नशे या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें।
- कोहरे में फॉग लाइट का प्रयोग करें और हाईवे पर लेन ड्राइविंग नियमों का पालन करें।
कड़ी प्रवर्तन कार्रवाई
सड़क सुरक्षा माह के दौरान, 1 से 13 जनवरी, 2025 तक बिना हेलमेट वाहन चलाने पर कई दोपहिया वाहन चालकों का चालान किया गया।
- कुल 129 चालान बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर किए गए।
- 17 चालान बिना सीट बेल्ट पहने चार पहिया वाहन चालकों के किए गए।
चालकों को जागरूक करते हुए अधिकारियों ने सड़क पर 100% सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से रमेश चंद्र श्रीवास्तव (एआरटीओ, प्रवर्तन), लवकुमार सिंह (पीटीओ), मोटर एसोसिएशन के अध्यक्ष टनटन सिंह और कई वाहन स्वामी उपस्थित रहे।