बकायेदारो के बकाया भुगतान करने के पश्चात ही दिये जायेगे अदेयता प्रमाण पत्र

बकायेदारो के बकाया भुगतान करने के पश्चात ही दिये जायेगे अदेयता प्रमाण पत्र

गाजीपुर। मुख्य विकास अधिकारी/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय (पं0) ने बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2021 को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों के बकायेदारों की सूची यथास्थिति जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा तैयार कर लिया जाए नामांकन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु समस्त विकास खण्ड मुख्यालयों (सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत हेतु) पर अवस्थित निर्धारित स्थल एवं जनपद मुख्यालय (सदस्य जिला पंचायत हेतु) पर निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करा दिये जाएं ताकि निर्वाचन अधिकारी/ सहायक निर्वाचन अधिकारियों को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जॉच करने मे सुविधा रहे।

इसके अतिरिक्त बकायेदारों के बकाया भुगतान करने के पश्चात अदेयता प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध मे समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उल्लेखनीय है कि सदस्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत तथा प्रधान ग्राम बकायेदार नहीं होना चाहिए अन्यथा नामांकन रद्द हो सकता है। उन्होने अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, गाजीपुर को निर्देशित किया है कि ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों के बकायेदारों की सूची तत्काल तैयार कर त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के अन्तर्गत नियुक्त होने वाले निर्वाचन अधिकारियों/सहायक निर्वाचन अधिकारियों को उपलव्ध कराना सुनिश्चित करेेंगे। साथ ही बकायेदारो के बकाया भुगतान करने के पश्चात अदेयता प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध मे समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर लें।