ग़ाज़ीपुर। जिलाधिकारी एम पी सिंह ने जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी , गाजीपुर को पत्र प्रेषित कर आदेशित किया है कि इस कार्यालय के आदेश संख्या -1165 / 15 – जि0खा 0 वि 0 अ 0 – धा 0 स 0 / 2020-21 / नो – इन्ट्री पास / 2020 दिनांक 10 दिसम्बर 2020 द्वारा जिला प्रभारी एन 0 सी 0 सी 0 एफ 0 , गाजीपुर द्वारा प्रेषित 42 ट्रकों की सूची, पी ० सी ० यू ० के 09 ट्रकों की सूची तथा इन्द्रदेव फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी लि 0 , कठउत , गाजीपुर द्वारा प्रेषित 04 ट्रकों की सूची के आधार पर आप द्वारा किये गये अनुरोध के कम में कुल 78 ट्रकों को सैदपुर-सकलडीहा मार्ग से आवागमन हेतु अनुमति प्रदान की गयी थी।
12.12.2020 को आप द्वारा अवगत कराया गया कि सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी , गाजीपुर द्वारा अवगत कराया गया कि एन 0 सी 0 सी 0 एफ 0 के 9, पी ० सी ० यू ०के 02 तथा इन्द्रदेव फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी लि 0 , कठउत , गाजीपुर के 01 ट्रकों के पंजीयन नम्बर की गलत सूची प्रस्तुत की गयी है जिलाधिकारी ने कार्यालय द्वारा निर्गत उपर्युक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए निर्देशित किया है कि एन 0 सी 0 सी 0 एफ / पी ० सी ० यू ० / इन्द्रदेव फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी लि 0 , कठउत , गाजीपुर के जिला प्रबन्धक / प्रभारी के खिलाफ नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराने का निर्देश दिया है।