जमानिया। कोतवाली क्षेत्र के मुहम्मदपुर गांव निवासी अब्बास खाँ के विरुद्ध गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत जिलाधिकारी के आदेश पर कुर्क की कार्यवाही की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना दिलदारनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं 200/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 बनाम अब्बास खाँ पुत्र स्व० मुर्तजा खाँ निवासी ग्राम मुहम्मदपुर थाना जमानियाँ गाजीपुर द्वारा अपने सहयोगी के साथ मिलकर हत्या व हीरोईन तस्करी जैसे जघन्य संगठित अपराध कारित कर समाज में भय एवं आतंक पैदा कर अवैध धनोपार्जन किया था जिसे श्रीमान जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश संख्या 145/18-JA थाना गहमर कुर्की 2023 दिनांक 29. जुन 2023 धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत उपजिलाधिकारी जमानियाँ गाजीपुर, क्षेत्राधिकारी जमानियाँ गाजीपुर, प्रभारी निरीक्षक/विवेचक थाना गहमर, प्रभारी निरीक्षक दिलदारनगर व प्रभारी निरीक्षक जमानियाँ मय पुलिस बल व राजस्व टीम की उपस्थिति में अभियुक्त गैग लीडर अब्बास खाँ पुत्र स्व० मुर्तजा खाँ निवासी ग्राम मुहम्मदपुर थाना जमानियाँ गाजीपुर की मौजा मोहम्मदपुर तालुका चौधरी अजमल परगना व तहसील जमानियाँ गाजीपुर स्थित आराजी नं0 579 रकबा 0.6870 हेक्टेयर का 1/6 अंश यानि 0.114 1/2 हे0 जिसकी किमत 401000/ रूपये (बाजारू कीमत-1300000/ रूपये) व मौजा मोहम्मदपुर तालुका चौधरी अजमल परगना व तहसील जमानियाँ गाजीपुर स्थित आराजी नं0 561 रकबा 0.199 हेक्टेयर भूमि जिसकी कीमत 4975000/ रूपये (बाजारू कीमत-1500000 रूपये) व मौजा मोहम्मदपुर तालुका चौधरी अजमल परगना व तहसील जम गाजीपुर स्थित आराजी नं0 1161 रकबा 0.1270 हेक्टेयर हे0 जिसकी कीमत 534000/ रूपये (बाजारू 1600000/ रूपये) । कुल अचल सम्पत्ति जिसकी कुल कीमत 1432500/ रूपये (चौदह लाख बत्तीस हजार। रुपये) (बाजारू कीमत-4400000/ रूपये) है जिसे नियमानुसार कुर्क किया गया । .