गाजीपुर। मण्डल कार्यालय, राज्यकर गाजीपुर में अधिवक्ताओं एवं व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गयी। इसमें उन्हे वित्तीय वर्ष- 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के कर निर्धारण आदेशों के सापेक्ष विभाग द्वारा लायी गयी एमनेस्टी स्कीम के बारे में अवगत कराया गया।
कर निर्धारण आदेशों में जो टैक्स ब्याज और पेनालटी लगायी गयी है, यदि व्यापारी सम्बन्धित वर्ष में टैक्स की राशि जमा करते है, और स्किीम का ऑनलाईन फार्म भरते हैं तो ब्याज और पेनालटी माफ कर दी जायेगी। इस मौके पर राज्यकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर जयसेन, सर्वेश सिंह, प्रभात कुमार सहायक आयुक्त तथा अधिवक्ता सैयद सफदर अली (बाबर), एसपी लाल, दिनेश वर्मा, आशीष वर्नवाल अदि उपस्थित रहे। उनसे अपने स्तर से इस योजना का अधिकाधिक प्रचार प्रसार करने हेतु अनुरोध किया गया।