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पंचायत उप निर्वाचन 2025 में मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य पहचान पत्रों की सूची जारी

विशेष संवाददाता 17-02-2025

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गाजीपुर। मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0) ने जानकारी दी कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-बुक के अध्याय-6 के बिन्दु संख्या-6.37 में मतदान के लिए मतदाताओं की पहचान के संबंध में विकल्पों का उल्लेख किया गया है। पंचायत उप निर्वाचन फरवरी, 2025 में निर्वाचकों के प्रतिरूपण (Impersonation) को रोकने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदान स्थल पर निम्नलिखित पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा:

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र (EPIC)

  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • आयकर पहचान पत्र (PAN CARD)
  • राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र
  • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
  • फोटोयुक्त सम्पत्ति संबंधी मूल अभिलेख जैसे पट्टा विलेख, रजिस्ट्रीकृत डीड आदि
  • अद्यतन फोटोयुक्त किसान बही
  • फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि
  • फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र
  • फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस
  • फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र
  • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड
  • श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
  • सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र
  • राशन कार्ड

इसके अतिरिक्त, यदि उपर्युक्त दस्तावेज़ परिवार के मुखिया के पास होते हैं, तो वे परिवार के अन्य सदस्य की पहचान के लिए भी वैध माने जाएंगे, बशर्ते सभी सदस्य एक साथ आएं और उनका पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाए। पंचायत उप निर्वाचन फरवरी, 2025 में उपर्युक्त प्रमाण पत्रों के आधार पर मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित की जाएगी।

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