गाजीपुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक ने सूचित किया कि उ0प्र0 अनुसूचित जाति एवं विकास निगम लि0 के माध्यम से संचालित योजनान्तर्गत वितरित ऋणों के सापेक्ष अधिदेय ऋणों की वसूली हेतु नवीन ‘‘एकमुश्त सामाधान योजना‘‘ (ओ0टी0एस0) को 30 अप्रैल, 2021 तक बढ़ाये जाने का आदेश प्राप्त हुआ है।
उन्होने समस्त लाभार्थियों को जिन्होंने निगम के माध्यम से ऋण प्राप्त किया है, उन्हें सूचित किया जाता है कि एकमुश्त समाधान योजना के माध्यम से अपने ऋणों की अदायगी कर अधिक से अधिक योजना का लाभ प्राप्त करें। इस हेतु किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय, जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) पदेन जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति विŸा एवं विकास निगम लि0, निकट लूदर्स कान्वेंट स्कूल तुलसी सागर में उपस्थित होकर अपने देय ऋणों का समाधान करा सकते हैं।