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गाजीपुर। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को आज एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बरी कर दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव मोहन ने बताया कि एमपी/एमएलए कोर्ट ने शनिवार को इस मामले में सुनवाई के बाद सांसद पप्पू यादव को निर्दोष करार दिया।
गौरतलब है कि 1993 के विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ बिहार से उत्तर प्रदेश में प्रचार करने आ रहे थे। तत्कालीन गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार ने पप्पू यादव सहित 125 लोगों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके तहत सभी की गिरफ्तारी हुई थी। ट्रायल के दौरान निचली अदालत ने 2024 में पप्पू यादव को बरी कर दिया था, लेकिन सरकार ने इस फैसले के खिलाफ एमपी/एमएलए कोर्ट में पुनः याचिका दाखिल की थी। शनिवार को कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए पप्पू यादव को बरी कर दिया।