गाजीपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, गाजीपुर व वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में 11.09.2021 दिन शनिवार को किया जाएगा।
सुश्री कामायनी दूबे, सचिव, (पूर्णकालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर के द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व की भांति माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, आदि का निस्तारण किया जाएगा। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्राप्त पत्र के आलोक में सुधी वादकारी शीघ्र अतिशीघ्र विभिन्न न्यायालयों व प्रतिष्ठानों में लंबित अपने-अपने प्रकरणों को गैर पारम्परिक व सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से परिपक्व कराकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करावें। ताकि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर, आमजन को लाभान्वित करते हुए, राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाया जा सके।