छात्रवृत्ति योजना के लिए आवश्यक निर्देश

छात्रवृत्ति योजना के लिए आवश्यक निर्देश

गाजीपुर। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नेशनल स्कालरशिप पोर्टल के माध्यम से प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक तथा मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनाओं के वर्ष 2020-21 हेतु पोर्टल पर क्रियान्वयन किया जाना है व पोर्टल पर दर्ज शिक्षण संस्थाओं के पंजीकरण के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार पोर्टल में सम्मिलित शिक्षण संस्थाओ का के0वाई0सी0 आवेदन शत-प्रतिशत किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है।

पोर्टल के समीक्षोपरान्त में पाया गया कि जनपद के 103 शिक्षण संस्थाए जो गत वष में एन0एस0पी0 पोर्टल में सम्मिलित है, द्वारा के0वाई0सी0 फार्म आवेदन नही किया गया है।

सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं से अपेक्षा किया गया है कि वर्ष 2020-21 स्कालरशिप हेतु अपनी-अपनी संस्थाओ का लम्बित के0वाई0सी0 अविलम्ब पोर्टल पर पूर्ण करे तथा उसकी हार्डकापी व सूशंगत साक्ष्य मूल अभिलेखो सहित एक सप्ताह के भीतर कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे, ताकि इन संस्थाओं में अध्यनरत अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र छात्र/छात्राओं को उक्त योजना से अच्छादित की जा सके।

भारत सरकार निर्गत निर्देशो के अनुसार जिन छात्र/छात्राओ को विगत वर्षो में उक्त योजना से लाभान्वित किया गया है, को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर शत-प्रतिशत आवेदन कराये जाए इसके अतिरिक्त सभी इच्छुक छात्र/छात्राओं का आधार कार्ड भी अनिवार्य रूप से आवेदन रूप से आवेदन समिट किये जाने के
निर्देश दिये गये।