
गाजीपुर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी 10 मई 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सुचारु आयोजन और व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जा रहा है।
यह बैठक 17 अप्रैल 2025 को अपराह्न 1:30 बजे, सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर के विश्राम कक्ष में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु प्रचार-प्रसार की रणनीति पर चर्चा की जाएगी और आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। इस संबंध में जिला सूचना अधिकारी राकेश कुमार ने जनपद के सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि और समय पर बैठक में उपस्थित होकर लोक अदालत के प्रचार-प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। बताते चलें कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य त्वरित, निष्पक्ष और कम खर्च में न्याय प्रदान करना है। इसके माध्यम से आपसी सहमति से मामलों का समाधान कर जनता को राहत दी जाती है। आगामी लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के न्यायिक व गैर-न्यायिक मामलों को निपटाने की योजना बनाई गई है।मीडिया की सक्रिय भागीदारी से इस अभियान को जन-जन तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, जिससे अधिक से अधिक लोग लोक अदालत की व्यवस्था से लाभ उठा सकें।