निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचकों की पहचान के सम्बन्ध में जारी किये आदेश

निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचकों की पहचान के सम्बन्ध में जारी किये आदेश

गाजीपुर। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) /उप जिला निर्वाचन
अधिकारी गाजीपुर ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वाराणसी खण्ड स्नातक एवं वाराणसी खण्ड शिक्षक, निर्वाचन क्षेत्रों के द्वि-वार्षिक निर्वाचन-2020 हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचकों की पहचान के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गये है।

आयोग द्वारा अवगत कराया गया है कि मतदान के दिन ऐसे निर्वाचक (मतदाता ) जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत
करना होगाः-जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैनकार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य/केन्द्र सरका, सार्वजनिक क्षेत्र क उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये सेवा पहचान पत्र, सांसदो/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये अधिकारिक पहचान पत्र, शैक्षिक संस्थाओं, जिनमें सम्बन्धित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपाधि/डिप्लोमा का प्रमाण‘पत्र मूल रूप में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र मूल रूप में अनिवार्य है। उन्होने समस्त मतदाताओं से अपील की जाती है कि उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए मतदान दिवस 01.12.2020 को अपने मताधिकार हेतु दस्तावेज लेकर मतदान कर सकते है।