गाज़ीपुर।श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 05 नफर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा ।
बता दे की मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना शादियाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 46/2014 धारा 147,148,149,302,307,504,506 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में 05 नफर अभियुक्त 1.धर्मेन्द्र पुत्र लखराम राम, 2.हनुमान कुमार पुत्र लखराम राम, 3.जालन्धर पुत्र लखराम राम, 4.देवेन्द्र पुत्र लखराम राम व 5.अर्जुन राम पुत्र लखराम राम निवासीगण धरीखुर्द थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 20000 रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 147 भदवि में 01 वर्ष का साधारण कारावास, धारा 148 में 02 वर्ष का साधारण कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड, धारा 504 भदवि में 01 वर्ष का साधारण कारावास, धारा 506 में 02 वर्ष का साधारण कारावास, इसके अतिरिक्त अभियुक्त धर्मेंद्र कुमार उपरोक्त को धारा 4/25 आर्मस एक्ट में 01 वर्ष के साधारण कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।