जनपद में 144 धारा लागू,दिये गये आवश्यक निर्देश

जनपद में 144 धारा लागू,दिये गये आवश्यक निर्देश

गाजीपुर। अपर जिलामजिट्रेट राजेश कुमार गाजीपुर ने बताया कि जनपद में स्वामी सहजानन्द महाविद्यालय, पीजी कालेज एवं अन्य महाविद्यालायों मे छात्र संघ का चुनाव सम्भावित है। निर्वाचन प्रक्रिया को सकुशल एवं शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराने तथा शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करना आवश्यक है।

उक्त के क्रम में कार्यालय द्वारा 04.09.2019 को जारी धारा-144 के आदेश में आंशिक बढ़ोत्तरी की जाती है। अतएव उक्त परिस्थितियों में लोक व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जनहित में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में लागू निषेधाज्ञा जो 04.9.2019 को दो माह तक के लिए निर्गत की गयी है, में निम्नलिखित प्रस्तरों की वृद्धि तात्कालिक प्रभाव से करता हूॅ। तात्कालिक आवश्यकता के महत्व को देखते हुए उक्त आदेश पारित करने के पूर्व आम नागरिकों को व्यक्तिगत या सामूहिक सूचना देकर सुनवाई हेतु पर्याप्त समय नही है इस स्थिति में प्रश्नगत आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भा0द0वि0 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। कोई उम्मीदवार ऐस किसी क्रियाकलाप मे सम्मिलित नही होगा जिससे विद्यमान अन्तर्विरोधो में वृद्धि होने या परस्परिक घृणा उत्पन्न होने या विभिन्न धार्मिक या भाषायी जातियों और सम्प्रदायों के मध्य तनाव उत्पन्न होन की सम्भावना हो। किसी उम्मीदवार के निजी जीवन के समस्त पहलुओं पर आलोचना करने से बचना होगा। मत प्राप्ति हेतु जातिगत या साम्प्रदायिक भावनाओं की अपील नही की जायेगी तथा मस्जिदों, गिरजाघरों,मंन्दिरों या अन्य पूजा स्थलों का प्रयोग निर्वाचन अभियान के मंच से नही किया जायेगा। कोई भी
उम्मीदवार सभा, जुलूस एवं अन्य का आयोजन सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी से बिना अनुमति के आयोजित नही करेगा। कोई भी उम्मीदवार अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति के भूमि, भवन, अहाते आदि में बिना उसकी अनुमति के ध्वज दण्ड खड़ा करने, बैनर टांगने, सूचना चिपकाने, नारे आदि लिखने की अनुमति नही देगा। उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेगे कि अन्य उम्मीदवारों द्वारा आयोजित सभाओ और जुलूसों में उनके समर्थक कोई व्यवधान या विध्न नहीं डालेगंे। उम्मीदवार प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों एवं महाविद्यालय प्रशासन को समय पर सूचित करेगे। प्रस्तावित सभा के सम्बन्ध में लाउडस्पीकरों के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिए अनुमति प्राप्त करनी हो तो उम्मीदवार को सम्बन्धित प्राधिकारी के पास समय से पहले आवेदन करना होगा। जूलुस में सम्मिलित छात्रों द्वारा ऐसी चीजें लेकर चलने के सम्बन्ध में जिनका अवांछनीय तत्वों द्वारा विशेष रूप से उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता है, को अधिकतम सीमा तक नियंत्रण रखना होगा। अन्य राजनैतिक दलो के सदस्यों या उनके नेताओ का प्रतिनिधित्व करने के आशय से पुतने लेकर चलने, ऐसे पुतलो को सार्वजनिक स्थानों में जलाने और इसी प्रकार से अन्य प्रदर्शनी का समर्थन नहीं किया जायेगा।