गाजीपुर। प्रभारी अधिकारी खनन ने बताया कि प्रदेश मे अन्य राज्य से आने वाले उप खनिजों, यथा इमारती पत्थर, गिट्टी, बोल्डर, बालू, मौरम, के वाहनो पर विनियमन शुल्क अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध मे दिशा निर्देश जारी किये गये है। शासनादेश 24.02.2020 के अनुसार विनियमन शुल्क का भुगतान कर आई0एस0टी0पी0 जनरेशन हेतु प्रक्रिया की जानकारी के सम्बन्ध मे ट्रान्सपोर्टरों के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय लखनऊ मे 05.03.2020 को अपरान्ह 2.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
उन्होने गाजीपुर के उप खनिजों के ट्रान्सपोर्टरों को सूचित किया है कि उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम मे प्रतिभाग करने का कष्ट करें।