गाजीपुर। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी वी0के0सिंह ने बताया कि एक जनपद एक उत्पाद के अन्तर्गत वॉल हैंगिग उद्योग का चयन शासन द्वारा किया गया है, क्योंकि इस उद्योग से सम्बन्धित जनपद स्तर पर कारीगर भी अधिक संख्या में उपलब्ध है।
खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा परम्परागत उद्योगों के कलस्टर के विकास हेतु स्फुर्ति योजना संचालित की गयी है। योजनान्तर्गत 500 कारीगरों के समूह (कलस्टर) को रू0-2.50 करोड़ तक तथा 500 से अधिक कारीगरों के समूह (कलस्टर) से सम्बन्धित परियोजना के लिए कार्यदायी एजेन्सी को रू0-500.00 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है। योजना हेतु संस्था को अपने प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। संस्था का प्रमाण पत्र, नियमावली व स्मृति पत्र, संस्था की तीन वर्षो की बैलेन्सशीट, संस्था के नाम भूमि टाईटिल,संस्था के कारीगरों का विवरण-आधार नम्बर व बैंक एकाउन्ट के साथ कार्यालय में जमा करें, संस्था को प्रोजेक्ट कास्ट का लगभग 10 प्रतिशत अपने
स्रोतों से ब्यय करना होगा। इच्छुक संस्थायें अपना प्रस्ताव कार्यालय जिला ग्रामोद्योग अधिकारी 44,आमघाट सहकारी कालोनी में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर उपलब्ध करा सकते है।