गाजीपुर। जिलाधिकारी के.बालाजी की अध्यक्षता में टी0डी0एस0 कटौती से संम्बन्धित समस्त विभागो के आहरण एंव वितरण अधिकारियों की जी0एस0टी0 कार्यशाला जिला पंचायत सभागार में 23 अक्टूबर को सम्पन्न हुआ।
बैठक में जिलाधिकारी ने जी0एस0टी के बारे बताते हुए कहा कि यह एक राष्ट्र,एक कर, एक बाजार की अवधारणा है, जो माल और सेवा कर दोनो की सप्लाई पर गंतव्य आधारित कर प्रणाली है। जो 01.10.2018 से लागू है समस्त विभाग के आहरण वितरण अधिकारी को इसका भौतिक सत्यापन करते हुए भुगतान प्रक्रिया मे इसका सावधानी पूर्वक ध्यान देने की जरूरत है यह केन्द्र सरकार द्वारा नोटिफाईड किया गया है।
असिस्टेंट कमिश्नर रंजय यादव ने बताया कि अगर सप्लाई राज्य से राज्य के भीतर का है तो सी0जी0एस0टी0 और एस0 जी0एस0टी0 और अगर राज्य के भीतर से राज्य के बाहर अथवा राज्य के बाहर से राज्य के भीतर का है तो आई0जी0एस0टी0 लगेगा। उन्होनें उपस्थित आहरण वितरण अधिकारी को जी0एस0टी0 क्या है,स्रोत पर कटौती, स्रोत पर टैक्स कटौती के लिए लायबल पर्सन, टी0डी0एस0 के प्रावधान, स्रोत पर कटौती कब और कैसे करे, आहरण वितरण अधिकारी के रजिस्ट्रेशन, कटौती दर, आहरण वितरण के लिए रजिस्ट्रेशन के कलए आवश्यक प्रपत्र/चेक लिस्ट, जी0एस0टी0 में करदाता के लिए आर0ई0जी-7 कैसे भरे, रजिस्ट्रेशन में संशोधन/ निरस्तीकरण , रिटर्न , टी0डी0एस0 के दायित्व, पेमेंट, टी0डी0एस0 संक्रमलकालीन प्रावधान, आदि के सम्बन्ध में उपस्थित आहरण वितरण अधिकारियों को विस्तारवपूर्वक जानकारी दी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हरिकेश चौरसिया, कमिश्नर वाणिज्य कर, समस्त आहरण वितरण अधिकारी उपस्थित थे।