गाजीपुर। जिला कृषि अधिकारी ने जनपद के समस्त कृषक भाईयों को अवगत कराना है कि खरीब 2021 एवं आगामी मौसमों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक आधार पर लागू कर दी गयी है।
फसली ऋण लेने वाले ऋणी किसान यदि अपनी फसलों का बीमा नही कराना चाहते है तो बैक शाखा स्तर पर जहॉ से उनकों फसली ऋण की सुविधा प्राप्त हुयी है, वहॉ 24.07.2021 तक लिखित रूप से अवगत करा दे कि हमारा प्रीमियम न काटा जाय अन्यथा किसान के खाते से बैंक द्वारा प्रीमियम का पैसा काट कर फसल बीमा कर दिया जायेगा साथ ही जिन किसान भाई को किसान क्रेडिट कार्ड का ऋण स्वीकृत कराना है, वे कृषि विभाग के न्याय पंचायत स्तरीय कर्मचारी/बैंक शाखा से सम्पर्क कर किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर सकते है।