न्यायालय ने पाक्सो एक्ट के मुकदमे में एक अभियुक्त को दी 5 साल की सजा

न्यायालय ने पाक्सो एक्ट के मुकदमे में एक अभियुक्त को दी 5 साल की सजा

गाजीपुर। जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यों का सही ढंग से संकलन एवं न्यायालय में प्रभावी पैरवी से छेड़खानी व पाक्सो एक्ट के मुकदमे में 01अभियुक्त को 05 साल की सजा एवं 10,000 रु0 के अर्थ दण्ड से माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया।
जनपद पुलिस द्वारा वाद संख्या 85/2016 मुकदमा अपराध संख्या 316/2016 धारा 354क भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना दुल्लहपुर के मुकदमे में गाजीपुर पुलिस द्वारा किए गए गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यो का सही ढंग से संकलन एवं प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो द्वारा अभियुक्त भाना यादव पुत्र नान्हू यादव निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर को धारा 354 भादवि 7/8 पाक्सो एक्ट में 05 वर्ष के कारावास व 10,000 रु0 के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने पर 01वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया विशेष लोक अभियोजक अधिकारी प्रभुनरायण सिंह के द्वारा न्यायालय में पीड़िता का पक्ष मजबूती के साथ रखा जिससे अभियुक्त को सजा दिलाने में मदद मिली ।