गाजीपुर। कोतवाली पुलिस ने अवैध गोकशी में संलिप्त एक गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस गिरोह में एक पुरुष और चार महिलाएं शामिल हैं। गिरोह के सरगना की पहचान मेराज कुरैशी के रूप में हुई है, जबकि अन्य महिला सदस्यों के नाम शिवा परवीन, शहनाज बानो, नजमा खातून और संजीदा परवीन बताए गए हैं।
पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यह गिरोह रात के अंधेरे में चोरी-छिपे गायों को लाता और उनका अवैध कटान करता था। गिरोह की महिला सदस्य गोमांस को पॉलिथीन में पैक कर अलग-अलग ग्राहकों को बेचती थीं। कटान के बाद बचे हुए मलबे को बोरियों में भरकर नदी और नालों में फेंका जाता था, ताकि साक्ष्य मिटाए जा सकें। मुखबिर की सूचना पर फरवरी 2024 में पुलिस ने गिरोह पर छापेमारी की थी, जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके पास से गोमांस, कटान में इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे लोहे की बाकी, चाकू, कुल्हाड़ी और लकड़ी के टुकड़े बरामद किए। गिरोह का मुख्य आरोपी मेराज कुरैशी को 14 फरवरी 2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन ने मामले की गहन समीक्षा की और जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 3(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई को क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।