गाजीपुर। मुख्य विकास अधिकारी ने सहायक आयुक्त/सहायक निबन्धक सहकारिता को पत्र प्रेषित कर सहकारी समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के उम्मीदवारी के सम्बन्ध में बताया कराया है कि संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 यथा संशाधित 1994 की धारा 11-ड़ (1)(घ) में प्राविधान है कि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य या न्याय पंचायत का पंच निर्वाचित होने या ऐसा पदधारण करने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है।
तत्क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है कि जनपद के सभी विकास खण्डों के अन्तर्गत आने वाली सहकारी समितियों के अध्यक्षों तथा उपाध्यक्षों के नाम एवं पता समस्त खण्ड विकास अधिकारियों/प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करा दें ताकि वे सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारियों/सहायक निर्वाचन अधिकारियों को उक्त सूचियॉ हस्तगत करा सके। ताकि सदस्य ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान के नाम निर्देशन के समय उनके पास उपलब्ध रहे। उन्होने सहायक आयुक्त/सहायक निबन्धक सहकारिता निर्देशित किया है कि जनपद के सभी विकास खण्डो के अन्तर्गत आने वाली सहाकरी समितियों के अध्यक्षों तथा उपाध्यक्षों के नाम एवं पता समस्त खण्ड विकास अधिकारियों एवं प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करा दें।