खाद्यान्न की कालाबाजारी करने पर कोटेदार के विरूद्ध मुकदमा दर्ज

खाद्यान्न की कालाबाजारी करने पर कोटेदार के विरूद्ध मुकदमा दर्ज

जमानिया। कोतवाली क्षेत्र के लखमीपुर उर्फ अभईपुर के निलंबित कोटेदार के विरूद्ध पूर्ति निरीक्षक ने खाद्यान्न की कालाबाजारी करने की तहरीर दी। जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच में जुट गई है। 
जानकारी के अनुसार अभईपुर गांव के उचित दर विक्रेता भरत सिंह के अनुबंध पत्र वितरण में पाई गई अनियमितता के कारण 28 फरवरी 2024 को निलंबित कर दिया गया था। वही समस्त अवशेष खाद्यान्न महली गांव के उचित दर विक्रेता मनोरमा देवी को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। निलंबित विक्रेता ने आदेश के बावजूद अवशेष खाद्यान्न सहित ई–पोस मशीन‚ आई स्कैनर आदि महली के कोटेदार मनोरमा देवी को उपलब्ध नहीं कराया। जिसकी शिकायत प्राप्त होने पर आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने निलंबित  विक्रेता की दुकान पर नोटिस चस्पा की और दो दिवस के अंदर वितरण के लिए अवशेष समस्त खाद्यान्न हस्तगत करने का निर्देश दिया।  लेकिन कोटेदार द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराये गए। जिसके बाद आपूर्ति निरीक्षक द्वारा 18 मार्च की दोपहर करीब 2:30 गांव के लोगों के समक्ष अवशेष खाद्यान्न का हस्तांतरण सम्बद्ध विक्रेता को कराये जाने की कार्यवाही की गयी। खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन में खाद्‍यान कम पाया गया और कोटेदार द्वारा अनुचित लाभ के उद्देश्य से कालाबाजारी की जाने की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी गई । वही 21 मार्च को जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद कोतवाली में पूर्ति निरीक्षक विजय कुमार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 37 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई । इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक श्याम जी यादव ने बताया कि पूर्ति निरीक्षक विजय कुमार की तहरीर पर अभईपुर गांव निवासी कोटेदार भरत सिंह के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है।