गाजीपुर। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत परिवहन विभाग गाजीपुर द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाया गया। यह अभियान 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक चल रहा है।
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) और यात्री/मालवाहन अधिकारी ने दो पहिया, चार पहिया और भारी वाहनों के चालकों और परिचालकों से अपील की कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। विशेष रूप से, दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य किया गया है। साथ ही, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन या ईयरफोन का उपयोग न करने, नशे और नींद की हालत में वाहन न चलाने और कोहरे में फॉग लाइट का प्रयोग करने की सलाह दी गई। इसके अलावा, हाईवे पर वाहन चलाते समय लेन ड्राइविंग के नियमों का पालन करने की अपील की गई। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत, 1 जनवरी से 18 जनवरी 2025 तक बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने पर कुल 161 चालान किए गए, जबकि बिना सीट बेल्ट चार पहिया वाहन चलाने पर 25 चालान किए गए। इन चालानकर्ताओं को सड़क सुरक्षा नियमों के पालन की अपील की गई। आज के कार्यक्रम में एवरग्रीन पब्लिक स्कूल मिरनापुर गाजीपुर के छात्रों को सड़क सुरक्षा नियमों की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रमेश चंद्र श्रीवास्तव, एआरटीओ (ए/ई) और श्री लवकुमार सिंह, पीटीओ उपस्थित रहे। इस पहल का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है।