गाजीपुर। जिला कृषि अधिकारी गाजीपुर ने बताया है कि फसल बरबाद होने पर जनपद के किसानों को 72 घण्टे के अन्दर क्षतिपूर्ति दावा पत्र जमा करना होगा।
यह दावा पत्र विकास खण्ड के राजकीय कृषि बीज भण्डार, बैक शाखा प्रबन्धक, उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी कार्यालय, जनपद स्तर पर जिला कृषि अधिकारी व उप कृषि निदेशक कार्यालय अथवा तहसील स्तरीय बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि में से किसी एक के पास जमा कर सकते है। इस पर संयुक्त टीम फसल क्षति का सर्वे करेगी इसके पश्चात क्षतिपूर्ती देने की कार्यवाही की जायेगी। किसानो के फसल का बीमा करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है। जनपद में इसके लिए एच डी एफ सी इर्गो, लि0कम्पनी नामित है फसल बीमा का प्रीमियम जमा करने के लिए अन्तिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी। प्राकृतिक आपदा से फसल की क्षति की सम्भावना है। इस सम्बन्धम में कृषक भाईयो को अवगत कराना है कि फसल बर्बाद होती है वे 72 घण्टे के अन्दर फसल क्षति पूर्ती प्राप्त करने के लिए दावा पत्र जमा कर दे। इसके लिए फसल बीमा कम्पनी के लिए टोल फ्री नं0 1800-889-6868 व 1800-2660-700 व क्राप-इंन्श्योरेंन्स एप्प के माध्यम से दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। तहसील स्तरीय बीमा कम्पनी के प्रतिनिधियों का मो0नं0 निम्नवत है, जिनसे सम्पर्क कर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है। जिसमें श्री सूनील कुमार श्रीवास्तव जिला स्तर पर मो0नं0 740866007, श्री सौरभ कुमार सदर क्षेत्र मो0नं0 9795205607, श्री शिवांक जखनियां मो0नं0 8726135526, श्री अजीत दूबे मोहम्मदाबाद मो0नं0 8707473026, मोहित श्रीवास्तव सेवराई 6393372859, विनोद कुमार सिंह सैदपुर मो0नं0 8303035861, अविनाश कुमार सिंह कासिमाबाद मो0न0 6387304168 एंव अंकित कुमार सिंह जमानिया मो0नं0 9599676670 है।